लखनऊ: इंटरनेट बैंकिंग ने जहां लोगों का काम आसान कर दिया है. वहीं, साइब्रर क्राइम की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है. यही वजह है कि लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं. हाईटेक साइबर क्रिमनल लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगा रहे हैं. अगर आप भी वित्तीय कामों को लेकर धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है. अगर फ्रॉड हुए 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है तो पीड़ित इस नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है. इस नंबर पर पीड़ित इंटरनेट बैंकिंग समेत ऑनलाइन फाइनेंस से संबंधित धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
ऐसे काम करता है सिस्टम
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही इसकी जानकारी संबंधित वित्तीय संस्थानों तक पहुंचा दी जाती हैं. यह फ्रॉड ट्रांजेक्शन टिकट जिस वित्तीय संस्थान से पैसा कटा (डेबिट हुआ) है और जिन वित्तीय संस्थान में गया (क्रेडिट हुआ) है. दोनों के डैशबोर्ड पर नजर आएगा. जिस बैंक/वॉलेट में टिकट दिया गया होता है. उसे फ्रॉड ट्रांजेक्शन की जानकारी के लिए जांच करनी होती है. इसके बाद ट्रांजेक्शन को टेम्पोरेरी ब्लॉक कर दिया जाता है.
वेबसाइट पर भी कर सकते हैं कंप्लेन
साइबर क्राइम सेल के एसीपी विवेक रंजन राय ने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एवं डिजिटल पेमेंट व ऑनलाइन शॉपिंग में भी कई बार धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं. ऐसे में आप सबसे पहले साइबर अपराधों की सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर कर सकते हैं.
सभी भाषाओं में उपलब्ध है सुविधा
पोर्टल पर अपनी भाषा में नागरिकों की सहायता करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक टोल फ्री नंबर 155260 को चालू किया गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने एक स्वचालित शिकायत निवारण मंच www.consumerhelpline.gov.in प्रदान किया है. इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए समन्वय कार्यक्रम के भाग के रूप में 600 से अधिक कंपनियों के साथ साझेदारी की है.
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