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गैंगेस्टर के अभियुक्तों को आठ साल का कारावास, फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण व हत्या का है आरोप

विशेष जज विजेश कुमार की अदालत (court) ने गैंगस्टर के एक मामले में अभियुक्त राजकुमार व राम सनेही को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना (Fine) भी लगाया है. अभियुक्तों ने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण (child abduction) करने के बाद हत्या कर दी थी.

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Published : Oct 21, 2022, 1:36 PM IST

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लखनऊ . विशेष जज विजेश कुमार की अदालत (court) ने गैंगस्टर के एक मामले में अभियुक्त राजकुमार व राम सनेही को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना (Fine) भी लगाया है. अभियुक्तों ने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण (child abduction) करने के बाद हत्या कर दी थी.

अभियुक्तों के खिलाफ गुडम्बा के थानाध्यक्ष अभिमन्यु धर द्विवेदी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. विवेचना के पश्चात इनके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह व अभियोजन अधिकारी सौम्या प्रियदर्शिनी के मुताबिक अभियुक्तों ने फिरौती के लिए सात वर्षीय गौरव द्विवेदी का अपहरण किया था. बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और लाश को नहर में फेंक दिया था.

अदालत में दलील (argument) दी गई कि अभियुक्तों ने संगठित तरीके से अपने लाभ के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था. इनके आपराधिक कृत्यों की सूचना की डर की वजह से थाने पर नहीं दी जाती थी. मामला सुनने के बाद विशेष जज विजेश कुमार ने अभियुक्तों को राजकुमार व राम सनेही को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें : LDA की जनता अदालत में 14 प्रकरणों का निस्तारण

लखनऊ . विशेष जज विजेश कुमार की अदालत (court) ने गैंगस्टर के एक मामले में अभियुक्त राजकुमार व राम सनेही को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना (Fine) भी लगाया है. अभियुक्तों ने फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण (child abduction) करने के बाद हत्या कर दी थी.

अभियुक्तों के खिलाफ गुडम्बा के थानाध्यक्ष अभिमन्यु धर द्विवेदी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. विवेचना के पश्चात इनके खिलाफ गिरोहबंद अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह व अभियोजन अधिकारी सौम्या प्रियदर्शिनी के मुताबिक अभियुक्तों ने फिरौती के लिए सात वर्षीय गौरव द्विवेदी का अपहरण किया था. बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और लाश को नहर में फेंक दिया था.

अदालत में दलील (argument) दी गई कि अभियुक्तों ने संगठित तरीके से अपने लाभ के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था. इनके आपराधिक कृत्यों की सूचना की डर की वजह से थाने पर नहीं दी जाती थी. मामला सुनने के बाद विशेष जज विजेश कुमार ने अभियुक्तों को राजकुमार व राम सनेही को आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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