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लखनऊ: दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा नि:शुल्क प्रशिक्षण, विवाह भी कराया जाएगा सम्पन्न - मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिव्यांग बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षण प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय संचालित है. इस संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ श्री कमलेश कुमार वर्मा ने जानकारी दी.

दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा नि:शुल्क प्रशिक्षण.
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Published : Sep 29, 2019, 9:50 AM IST

लखनऊ: मानसिक तौर पर दिव्यांग बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय संचालित है. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री कमलेश कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी. विद्यालय बुद्धेश्वर चौराहे के आगे जी बी पंत पॉलिटेक्निक के सामने मोहान रोड पर स्थित है. विद्यालय में सत्र 2019 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं. जिसमें 6-18 वर्ष की बालिकाओं को लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है. बालिकाओं हेतु आवेदन पत्र राजकीय महाविद्यालय प्राप्त किया जा सकता है और 96287704 पर संपर्क किया जा सकता है.

दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा नि:शुल्क प्रशिक्षण.

शासन ने दिये निर्देश
जिला सूचना कार्यालय लखनऊ में जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ अमरनाथ यात्री ने बताया कि जनपद लखनऊ के निवासी गण सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शासन ने 14 नवंबर 2019 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं.

क्या है पात्रता

  • कन्या के अभिभावक जनपद लखनऊ के मूल निवासी होने चाहिए.
  • कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद होने चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की आय 2 लाख रुपये वार्षिक की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए.
  • विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो.
  • आयु की पुष्टि के लिए हाईस्कूल से रिकॉर्ड जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड मान्य होंगे.
  • निर्धन परिवारों की ऐसी कन्या जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो उसके पुनर्विवाह का प्रावधान है.
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
  • निराश्रित विधवा महिला की पुत्री को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- बलिया: 3 दिन से पुलिस थाने की बत्ती गुल, टॉर्च लेकर ड्यूटी कर रहे संतरी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति नगर निगम जोनल कार्यालय जिला पंचायत कार्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप आवेदन कर सकते हैं अथवा विकास भवन सर्वोदय नगर इंदिरा नगर स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं.
-डॉ. अमरनाथ यात्री, समाज कल्याण अधिकारी

लखनऊ: मानसिक तौर पर दिव्यांग बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय संचालित है. जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी श्री कमलेश कुमार वर्मा ने यह जानकारी दी. विद्यालय बुद्धेश्वर चौराहे के आगे जी बी पंत पॉलिटेक्निक के सामने मोहान रोड पर स्थित है. विद्यालय में सत्र 2019 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं. जिसमें 6-18 वर्ष की बालिकाओं को लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है. बालिकाओं हेतु आवेदन पत्र राजकीय महाविद्यालय प्राप्त किया जा सकता है और 96287704 पर संपर्क किया जा सकता है.

दिव्यांग छात्राओं को दिया जाएगा नि:शुल्क प्रशिक्षण.

शासन ने दिये निर्देश
जिला सूचना कार्यालय लखनऊ में जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ अमरनाथ यात्री ने बताया कि जनपद लखनऊ के निवासी गण सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शासन ने 14 नवंबर 2019 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं.

क्या है पात्रता

  • कन्या के अभिभावक जनपद लखनऊ के मूल निवासी होने चाहिए.
  • कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंद होने चाहिए.
  • आवेदक के परिवार की आय 2 लाख रुपये वार्षिक की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए.
  • विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो.
  • आयु की पुष्टि के लिए हाईस्कूल से रिकॉर्ड जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड मान्य होंगे.
  • निर्धन परिवारों की ऐसी कन्या जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो उसके पुनर्विवाह का प्रावधान है.
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
  • निराश्रित विधवा महिला की पुत्री को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी.

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति नगर निगम जोनल कार्यालय जिला पंचायत कार्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप आवेदन कर सकते हैं अथवा विकास भवन सर्वोदय नगर इंदिरा नगर स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं.
-डॉ. अमरनाथ यात्री, समाज कल्याण अधिकारी

Intro:लखनऊ जिला सूचना कार्यालय में मानसिक मंदिर बालिकाओं को निशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लखनऊ श्री कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि मानसिक मंदिर बालिकाओं को निशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित राजकीय मध्य विद्यालय बुद्धेश्वर चौराहे के आगे जी बी पंत पॉलिटेक्निक के सामने मोहान रोड लखनऊ में संचालित है विद्यालय में सत्र 2019 हेतु प्रवेश प्रारंभ है जिसमें 6 से 18 वर्ष की बालिकाओं को निशुल्क लैपटॉप कंप्यूटर प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है बालिकाओं हेतु व्यवस्था है प्रमाण पत्र फार्म राजकीय महाविद्यालय प्राप्त कर सकते हैं और 9628 7704 संपर्क कर सकते हैं


Body:वहीं जिला सूचना कार्यालय लखनऊ में जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ अमरनाथ यात्री ने बताया कि जनपद लखनऊ के निवासी गण सम्मानित जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों का विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शासन 1411 2019 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं जिन की पात्रता निम्न वत है उन्होंने बताया की कन्या के अभिभावक जनपद लखनऊ के मूल निवासियों कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन तथा जरूरतमंदों आवेदक के परिवार की आय 200000 से वार्षिक की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्र की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए वर्ग के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो आयु की पुष्टि के लिए हाई स्कूल से रिकॉर्ड जन्म प्रमाण पत्र मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड अन्य होंगे निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह के परित्यक्ता तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुनर्विवाह की अनुमान है अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा निराश्रित विधवा महिला की पुत्री को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी


Conclusion:उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति नगर निगम जोनल कार्यालय जिला पंचायत कार्यालय खंड विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप आवेदन कर सकते हैं अथवा विकास भवन सर्वोदय नगर इंदिरा नगर स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तक निशुल्क आवेदन कर सकते हैं संवाददाता सत्येंद्र शर्मा 81 93 86 4012 खबर से संबंधित विजुअल रेप से भेज रहा हूं
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