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प्लॉट दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये की ठगी, मुकदमा दर्ज - 3 लाख रुपये की ठगी

राजधानी लखनऊ में पीएसी के सिपाही को प्लॉट दिलाने के नाम पर एक दंपति ने 3 लाख रुपये ठग लिए. मामले में पीड़ित ने दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

प्लॉट दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये की ठगी
प्लॉट दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपये की ठगी
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Published : Dec 5, 2020, 8:01 PM IST

लखनऊ: राजधानी के महानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीएसी में तैनात जवान से प्लॉट के नाम पर 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

सिपाही से तीन लाख की ठगी
35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में तैनात सौरभ कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी मुलाकात विपुल आनंद और उसकी पत्नी साधना भारती से हुई थी. इन दोनों ने सौरभ को गोसाईगंज जेल रोड के पास प्लॉट दिलाने का भरोसा दिया था. प्लॉट दिलाने के नाम पर पीड़ित से तीन लाख रुपये की रकम भी ली गई. पीड़ित सिपाही सौरभ कुमार का कहना है कि उन्हें न ही प्लॉट दिया गया और न ही उनके तीन लाख रुपये वापस किए गए.

इंस्पेक्टर महानगर यशकांत ने बताया कि सौरभ कुमार ने एक दंपति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. आरोप के मुताबिक, 2019 में प्रॉपर्टी डीलर विपुल आनंद और पत्नी ने उन्हें प्लॉट दिलाने के वादे पर तीन लाख रुपये लिये थे. आरोपी विपुल आनंद गोसाईगंज का रहने वाला है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर अपराध संख्या 487, आईपीसी की धारा 420 के तहत अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है.

लखनऊ: राजधानी के महानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीएसी में तैनात जवान से प्लॉट के नाम पर 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

सिपाही से तीन लाख की ठगी
35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में तैनात सौरभ कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी मुलाकात विपुल आनंद और उसकी पत्नी साधना भारती से हुई थी. इन दोनों ने सौरभ को गोसाईगंज जेल रोड के पास प्लॉट दिलाने का भरोसा दिया था. प्लॉट दिलाने के नाम पर पीड़ित से तीन लाख रुपये की रकम भी ली गई. पीड़ित सिपाही सौरभ कुमार का कहना है कि उन्हें न ही प्लॉट दिया गया और न ही उनके तीन लाख रुपये वापस किए गए.

इंस्पेक्टर महानगर यशकांत ने बताया कि सौरभ कुमार ने एक दंपति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. आरोप के मुताबिक, 2019 में प्रॉपर्टी डीलर विपुल आनंद और पत्नी ने उन्हें प्लॉट दिलाने के वादे पर तीन लाख रुपये लिये थे. आरोपी विपुल आनंद गोसाईगंज का रहने वाला है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर अपराध संख्या 487, आईपीसी की धारा 420 के तहत अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है.

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