लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह करने के मामले में रेप मामले की जांच कर रही SIT ने पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर और बसपा सांसद अतुल राय पर शुक्रवार को हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया. केस दर्ज होने के चंद घंटों में हजरतगंज पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था. देर शाम पुलिस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी का मेडिकल कराकर कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को 9 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
इस दौरान उनकी पत्नी समाजसेवी और अधिवक्ता नूतन ठाकुर भी मौजूद रहीं. कोर्ट में पुलिस द्वारा पेश दस्तावेज में पीड़िता के आरोपों का भी जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पुलिस महानिरीक्षक के पद पर रहते हुए, अमिताभ ठाकुर द्वारा सांसद अतुल राय से पैसे लेकर उसके खिलाफ मनगढंत साक्ष्य गढे गए. वहीं यह भी आरोप है कि पुलिस की जांच रिपोर्ट को सोशल मीडिया में डालने का कोई संतोषजनक उत्तर अमिताभ ठाकुर इस मामले में गठित जांच समिति को नहीं दे सके. कहा गया है कि उस समय अमिताभ ठाकुर पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे व जेल में बंद अतुल राय से साठगांठ कर जांच रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने के प्रथम दृष्टया दोषी हैं.
इससे पूर्व अमिताभ ठाकुर पर आत्मदाह के लिए उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र रचने और कूट रचित दस्तावेज बनाने के आरोप में केस पंजीकृत किया गया था. उन्हें हजरतगंज कोतवाली लाया गया. बताते चलें कि शुक्रवार सुबह ही अमिताभ ठाकुर ने अपनी पार्टी 'अधिकार सेना' का गठन किया था और पुलिस ने उन्हें घर में ही नजर बन्द कर दिया था.
बता दें कि, बीते 21 अगस्त को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता और उसके एक साथी ने खुदकुशी करने का प्रयास किया था. इस दौरान दोनों ने फेसबुक पर लाइव वीडियो में बसपा सांसद अतुल राय पर रेप करने और अमिताभ ठाकुर पर सांसद के इशारे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री के आदेश पर मामले की जांच IPS नीरा रावत और आरके विश्वकर्मा को सौंपी गई थी. जांच समिति को दो हफ्ते में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है. इस पर जांच कमेटी ने गोरखपुर जा रहे अमिताभ ठाकुर को बीते 23 अगस्त को तलब कर लखनऊ से बाहर जाने पर रोक लगाते हुए हाउस अरेस्ट कर लिया था. बीते 24 जून को उन्हें बयान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बुलाया गया था, जिसमें अमिताभ ठाकुर ने जांच समिति से दो मेल, बिंदुवार सवालों और ऑडियो-वीडियो लेकर जवाब देने के लिए समय मांगा था. अमिताभ ने जांच समिति के समक्ष पेश होकर बिंदुवार सभी सवालों के जवाब ऑडियो-वीडियो और निर्दोष होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए थे.
ये है पूरा मामला
बीते 18 दिसम्बर 2020 को पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा लिखवाने वाली युवती और उसके सहयोगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. अमिताभ ने युवती और उसके सहयोगी पर उन पर और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अशिष्ट टिप्पणी का आरोप लगाया था. आईपीएस ठाकुर ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि बीते 6 नवम्बर 2020 को रात 9 बजे युवती और 7 नवम्बर को 11 बजे युवती के सहयोगी सत्यम राय ने अमिताभ ठाकुर को फोन कर धमकाया था. यही नहीं, युवती ने सांसद अतुल राय से पैसे लेकर राजनीतिक पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया था. इसके बाद दोनों ने वीडियो जारी कर अतुल राय के एजेंट के तौर पर अमिताभ पर काम करने का मनगढ़ंत आरोप लगाया था.
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दोनों ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बेटी को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक बातें भी कही थी. उसके बाद दोनों उनके गोमतीनगर स्थित आवास पर गए, जहां उन्होंने जबरदस्ती फेसबुक लाइव ऑन कर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी. अमिताभ की पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर से सहमति लिए बगैर पूरी बातचीत को जबरदस्ती रिकॉर्ड किया और आपत्तिजनक बातें कही. आईपीएस ठाकुर के FIR के लिए तहरीर देने पर गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था. फिर अमिताभ ने इस मामले में वाराणसी के थाना लंका में मुकदमा दर्ज कराया था. अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ पुलिस को बताया कि दोनों मामले अलग हैं. इसके बाद लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था.