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गरीबों को अब मिलेगा पांच किलो गेंहू, 21 से 30 नवंबर के बीच होगा वितरण

लखनऊ में में 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच राशन बांटा जाएगा. राशन वितरण के दौरान गरीबों को 3 किलो गेहूं की जगह अब पांच किलो गेंहू दिया जाएगा.

लखनऊ में राशन वितरण
लखनऊ में राशन वितरण
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Published : Nov 20, 2020, 8:25 AM IST

लखनऊ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपद में 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा. प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने बताया कि द्वितीय चक्र की समाप्ति के बाद वितरण का ऑफलाइन डाटा सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा 48 घंटे के अंदर एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घंटे के अंदर एनआईसी द्वारा फीड किया जाएगा. राशन वितरण के दौरान गरीबों को 3 किलो गेहूं की जगह अब पांच किलो गेंहू दिया जाएगा.

ओटीपी वेरीफिकेशन से होगा वितरण
खाद्य आयुक्त ने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण और उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा. पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नंबर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. इस मोबाइल नंबर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के लिए किया जाएगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन किग्रा. गेहूं और दो किग्रा. चावल प्रति यूनिट के स्थान पर पांच किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट की दर से तथा एक किग्रा. चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित कराये जाने के निर्देश दिए हैं.

किशोरी बालिकाओं को वितरित किए जाएंगे ड्राई राशन ड्राई राशन
प्रदेश सरकार ने अनुपूरक पोषाहार योजना के तहत प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी के तहत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ड्राई राशन वितरित किए जाने के लिए दो करोड़ 28 लाख 57 हजार 267 रुपये की स्वीकृति दी गई है.

लखनऊ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जनपद में 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाएगा. प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चैहान ने बताया कि द्वितीय चक्र की समाप्ति के बाद वितरण का ऑफलाइन डाटा सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा 48 घंटे के अंदर एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा और मैनुअल वितरण का डाटा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 72 घंटे के अंदर एनआईसी द्वारा फीड किया जाएगा. राशन वितरण के दौरान गरीबों को 3 किलो गेहूं की जगह अब पांच किलो गेंहू दिया जाएगा.

ओटीपी वेरीफिकेशन से होगा वितरण
खाद्य आयुक्त ने बताया कि मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से सम्पन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण और उसका/परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नम्बर संरक्षित किया जाएगा. पूर्ति निरीक्षक द्वारा इस मोबाइल नंबर की पुष्टि सुनिश्चित करते हुए कार्डधारक के इस मोबाइल नम्बर को राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. इस मोबाइल नंबर का प्रयोग मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के लिए किया जाएगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन किग्रा. गेहूं और दो किग्रा. चावल प्रति यूनिट के स्थान पर पांच किग्रा. गेहूं प्रति यूनिट की दर से तथा एक किग्रा. चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित कराये जाने के निर्देश दिए हैं.

किशोरी बालिकाओं को वितरित किए जाएंगे ड्राई राशन ड्राई राशन
प्रदेश सरकार ने अनुपूरक पोषाहार योजना के तहत प्रदेश के बाल विकास परियोजनाओं के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एसएजी के तहत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को ड्राई राशन वितरित किए जाने के लिए दो करोड़ 28 लाख 57 हजार 267 रुपये की स्वीकृति दी गई है.

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