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लखनऊ: खुले में कूड़ा फेंकने पर होगी कार्रवाई, देना पड़ेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब खुले में कूड़ा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं अब ऐसे लोगों से जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसको लेकर नगर निगम नई अपशिस्ट प्रबंधन नियमावली तैयार कर रहा है.

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खुली जगह में कचरा फेंकने पर होगी कार्रवाई.
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Published : Jul 15, 2020, 7:41 PM IST

लखनऊ: राजधानी में केंद्र सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत नगर निगम नई अपशिस्ट प्रबंधन नियमावली तैयार कर रहा है. इसके लागू होने के बाद निकाय जुर्माने की राशि अपने हिसाब से तय करेंगे. केंद्र सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन' के निर्देश पर लखनऊ नगर निगम भी नई नियमावली तैयार करने जा रहा है. प्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली वर्ष 2016 में लागू की गई थी, लेकिन मौजूदा समय में इसमें संशोधन की जरूरत है. 'स्वच्छ भारत मिशन' निदेशालय केंद्र सरकार के निर्देश पर ठोस अपशिष्ट संशोधित नियमावली तैयार कर रहा है.

खुलेस स्थान में कूड़ा फेंकने पर होगी कार्रवाई
लॉकडाउन के चलते यह नियमावली लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन नगर निगम इसे जल्द लागू करने की तैयारी में हैं. इसके आधार पर इधर-उधर कूड़ा फेंकने या फेंकते हुए पकड़े जाने पर लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं लोगों को अपने घरों में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग जगह रखना होगा. जिससे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो.

नगर आयुक्त ने दी जानकारी
नगर आयुक्त ने बताया कि अस्पताल और इंडस्ट्रियल कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी. अस्पताल कचरे के निस्तारण में निजी कंपनियों का सहयोग लेने की व्यवस्था की जा रही है. जिससे इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके. औद्योगिक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था भी कराई जाएगी.

लखनऊ: राजधानी में केंद्र सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत नगर निगम नई अपशिस्ट प्रबंधन नियमावली तैयार कर रहा है. इसके लागू होने के बाद निकाय जुर्माने की राशि अपने हिसाब से तय करेंगे. केंद्र सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन' के निर्देश पर लखनऊ नगर निगम भी नई नियमावली तैयार करने जा रहा है. प्रदेश में अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली वर्ष 2016 में लागू की गई थी, लेकिन मौजूदा समय में इसमें संशोधन की जरूरत है. 'स्वच्छ भारत मिशन' निदेशालय केंद्र सरकार के निर्देश पर ठोस अपशिष्ट संशोधित नियमावली तैयार कर रहा है.

खुलेस स्थान में कूड़ा फेंकने पर होगी कार्रवाई
लॉकडाउन के चलते यह नियमावली लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन नगर निगम इसे जल्द लागू करने की तैयारी में हैं. इसके आधार पर इधर-उधर कूड़ा फेंकने या फेंकते हुए पकड़े जाने पर लोगों को जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं लोगों को अपने घरों में सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग जगह रखना होगा. जिससे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो.

नगर आयुक्त ने दी जानकारी
नगर आयुक्त ने बताया कि अस्पताल और इंडस्ट्रियल कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी. अस्पताल कचरे के निस्तारण में निजी कंपनियों का सहयोग लेने की व्यवस्था की जा रही है. जिससे इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके. औद्योगिक कचरे के निस्तारण की व्यवस्था भी कराई जाएगी.

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