लखनऊ : लोकसभा चुनाव 10 जनवरी के बाद कभी भी घोषित किये जा सकते हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से जानकारी दी गई है कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समाप्ति के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 जनवरी को हो जाएगा, उसके बाद जो भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे वह लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे. उनका वोट देने का अवसर ढाई साल बाद विधानसभा चुनाव में मिलेगा. इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसमें न केवल नए वोटर जोड़े जाएंगे, बल्कि पुराने वोटरों को अगर कोई संशोधन करना होगा तो वह कर सकेंगे.
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के अहम जानकारियां दीं. कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, विकास भवन सचिवालय, जनपथ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के संबंध में प्रेसवार्ता कर उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है. फार्म 7 के माध्यम से आपत्ति की जा सकती है, जबकि फॉर्म 8 के जरिए मतदाता सूची में संशोधन का काम होगा. नाम पता में संशोधन होना है. 9 दिसंबर तक एक अभियान चलेगा, इसके बाद में निरंतर अभियान चलता रहेगा. 10 जनवरी को अंतिम प्रकाशन के बाद नए नाम नहीं जुड़ेंगे.
उन्होंने कहा कि फॉर्मेट के माध्यम से वह दावा कर सकते हैं. जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर व्यवस्था की गई है. 15 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं. 6 करोड़ 98 लाख से ज्यादा महिला मतदाता, थर्ड जेंडर 1 हजार 800 हैं. महिला मतदाता जो छूट गई हैं उसे अभियान के जरिए उनको मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र के जो हो रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. 5 जनवरी 2024 को मतदाताओं की फाइनल सूची जारी होगी. प्रदेश में पोलिंग स्टेशन हैं.