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केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ अपील पर 16 मई को अंतिम सुनवाई, हत्या के मुकदमे में बरी होने के फैसले को दी गई है चुनौती

अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ अपील पर अंतिम सुनवाई 26 मई को होगी. हत्या के मुकदमे में बरी होने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है.

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फैसले को HC में दी गई चुनौती
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Published : Apr 8, 2022, 9:07 PM IST

लखनऊः केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत ने अजय मिश्रा को बरी कर दिया था. जिसे राज्य सरकार ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश मामले के शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया है. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवंबर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील की त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था. जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया. लेकिन बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अबतक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. इस पर न्यायालय ने 16 मई को मामले को अंतिम रूप से सूने जाने के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

इसे भी पढ़ें- जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर झील में तैरती मिली महिला की लाश, सकते में प्रशासनिक अधिकारी

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में साल 2000 में एक युवक प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी भी नामजद थे. मामले के विचारण के पश्चात लखीमपुर खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्रा और अन्य को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में साल 2004 में बरी कर दिया था. आदेश के खिलाफ साल 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी थी.

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लखनऊः केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई अपील पर अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की गई है. हत्या के एक मामले में सत्र अदालत ने अजय मिश्रा को बरी कर दिया था. जिसे राज्य सरकार ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश मामले के शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दिया है. प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 22 नवंबर 2013 को मुख्य न्यायमूर्ति ने अपील की त्वरित सुनवाई का आदेश दिया था. जिसके बाद सुनवाई होकर अपील पर 12 मार्च 2018 को फैसला भी सुरक्षित कर लिया गया. लेकिन बाद में सुनवाई करने वाली पीठ ने मामले को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया. तब से अबतक मामले की सुनवाई नहीं हो सकी है. इस पर न्यायालय ने 16 मई को मामले को अंतिम रूप से सूने जाने के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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