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अब 30 अप्रैल तक किसान आसान किस्त योजना का लाभ उठा सकेंगे किसान - benefits of kisan asan kist yojana till 30 april

उत्तर प्रदेश के किसान अब आगामी 30 अप्रैल तक किसान आसान किस्त योजना का लाभ उठा सकेंगे. 31 मार्च को समाप्त हो रही इस योजना को प्रदेश सरकार की तरफ से 1 माह के लिए बढ़ा दिया गया है.

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ऊर्जा विभाग
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Published : Apr 1, 2020, 6:33 PM IST

लखनऊः कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के कारण जो भी किसान आसान किस्त योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. उनको सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. अब योजना 30 अप्रैल को समाप्त होगी. किसानों की सुविधा को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने यह फैसला लिया है.

उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से शुरू हुई इस योजना के तहत निजी नलकूपों के बकाया बिजली बिलों का भुगतान आसान किस्तों में ब्याज माफी के साथ किया जा सकता है. इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों का 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज माफ किया जा रहा है. उन्हें 6 आसान किस्तों में बिल का भुगतान करने की सुविधा दी गई है. इस योजना में अब तक 3,61,215 किसानों को लाभ मिल चुका है.

इसके अलावा ऊर्जा विभाग ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बने हुए या बनने वाले बिजली बिलों की देयतिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इस आदेश से जहां उपभोक्ताओं को देय तिथि तक मिलने वाले 1% छूट का लाभ मिलेगा, वहीं उपभोक्ताओं पर 30 अप्रैल तक लगने वाले विलंब भुगतान अधिभार भी नहीं लगेगा.

लखनऊः कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन के कारण जो भी किसान आसान किस्त योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. उनको सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. अब योजना 30 अप्रैल को समाप्त होगी. किसानों की सुविधा को देखते हुए ऊर्जा विभाग ने यह फैसला लिया है.

उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से शुरू हुई इस योजना के तहत निजी नलकूपों के बकाया बिजली बिलों का भुगतान आसान किस्तों में ब्याज माफी के साथ किया जा सकता है. इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों का 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज माफ किया जा रहा है. उन्हें 6 आसान किस्तों में बिल का भुगतान करने की सुविधा दी गई है. इस योजना में अब तक 3,61,215 किसानों को लाभ मिल चुका है.

इसके अलावा ऊर्जा विभाग ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 1 मार्च से 14 अप्रैल के बीच बने हुए या बनने वाले बिजली बिलों की देयतिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इस आदेश से जहां उपभोक्ताओं को देय तिथि तक मिलने वाले 1% छूट का लाभ मिलेगा, वहीं उपभोक्ताओं पर 30 अप्रैल तक लगने वाले विलंब भुगतान अधिभार भी नहीं लगेगा.

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