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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मथुरा जेल से रिहा हुए डॉ. कफील खान

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Published : Sep 2, 2020, 1:50 AM IST

Updated : Sep 2, 2020, 7:34 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात मथुरा जेल से डॉ. कफील खान को रिहा कर दिया गया है. डॉ. कफील को CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

मथुरा जेल से रिहा हुए डॉ. कफील खान.
मथुरा जेल से रिहा हुए डॉ. कफील खान.

मथुरा: इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात मथुरा जेल से डॉ. कफील खान को रिहा कर दिया गया है. उन्हें इस साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था. डॉ. कफील ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिसंबर 2019 में एएमयू में कथित भड़काऊ भाषण दिया था. रिहा होने के बाद देर रात 11:30 बजे वह जिला कारागार से निकलने के बाद अपने समर्थकों के साथ मथुरा से राजस्थान के लिए रवाना हुए. CAA को लेकर भड़काऊ भाषण देने और रासुका कार्रवाई में वह पिछले आठ महीने से जिला कारागार में बंद थे. इस मौके पर कफील खान ने कहा कि प्रदेश की एसटीएफ पुलिस का धन्यवाद देता हूं, जिसने मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद मेरा एनकाउंटर नहीं किया.

मथुरा जेल से रिहा हुए डॉ. कफील खान.

बता दें कि 12 दिसंबर 2019 को डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ भाषण दिया था. इसके बाद अलीगढ़ में बवाल हुआ था. उसके बाद से डॉक्टर कफील खान मौके से फरार हो गए. अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने मुंबई से डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें अलीगढ़ जिला कारागार लाया गया जहां से बाद में मथुरा जिला कारागार शिफ्ट किया गया. 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील खान के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई थी. वह पिछले 8 महीने से मथुरा जिला कारागार में बंद थे.

भाषण की वजह से हुई थी गिरफ्तारी
CAA के विरोध के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान पर रासुका लगाने का आदेश दिया था. इसके बाद कफील खान की मां नुजहत परवीन ने रासुका की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी.

मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूं, जिसने इतना अच्छा निर्णय दिया. मुझे प्रदेश सरकार ने झूठे बेबुनियाद केस में 8 महीने तक जेल में बंद किया. जेल में 5 दिनों तक मुझे खाना और पीने का पानी नहीं दिया गया. इन आठ महीनों में मुझे प्रताड़ित भी किया गया.
-डॉ. कफील खान, चिकित्सक

मथुरा: इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार देर रात मथुरा जेल से डॉ. कफील खान को रिहा कर दिया गया है. उन्हें इस साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था. डॉ. कफील ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान दिसंबर 2019 में एएमयू में कथित भड़काऊ भाषण दिया था. रिहा होने के बाद देर रात 11:30 बजे वह जिला कारागार से निकलने के बाद अपने समर्थकों के साथ मथुरा से राजस्थान के लिए रवाना हुए. CAA को लेकर भड़काऊ भाषण देने और रासुका कार्रवाई में वह पिछले आठ महीने से जिला कारागार में बंद थे. इस मौके पर कफील खान ने कहा कि प्रदेश की एसटीएफ पुलिस का धन्यवाद देता हूं, जिसने मुंबई से गिरफ्तार करने के बाद मेरा एनकाउंटर नहीं किया.

मथुरा जेल से रिहा हुए डॉ. कफील खान.

बता दें कि 12 दिसंबर 2019 को डॉक्टर कफील खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ भाषण दिया था. इसके बाद अलीगढ़ में बवाल हुआ था. उसके बाद से डॉक्टर कफील खान मौके से फरार हो गए. अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने मुंबई से डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें अलीगढ़ जिला कारागार लाया गया जहां से बाद में मथुरा जिला कारागार शिफ्ट किया गया. 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील खान के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई थी. वह पिछले 8 महीने से मथुरा जिला कारागार में बंद थे.

भाषण की वजह से हुई थी गिरफ्तारी
CAA के विरोध के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को कफील खान पर रासुका लगाने का आदेश दिया था. इसके बाद कफील खान की मां नुजहत परवीन ने रासुका की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी.

मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूं, जिसने इतना अच्छा निर्णय दिया. मुझे प्रदेश सरकार ने झूठे बेबुनियाद केस में 8 महीने तक जेल में बंद किया. जेल में 5 दिनों तक मुझे खाना और पीने का पानी नहीं दिया गया. इन आठ महीनों में मुझे प्रताड़ित भी किया गया.
-डॉ. कफील खान, चिकित्सक

Last Updated : Sep 2, 2020, 7:34 AM IST
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