लखनऊ: जिले में श्रमिकों, छात्रों और कर्मचारियों का लॉकडाउन में पलायन न हो इसके लिए जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सख्त निर्णय लिया है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है कि एक महीने तक मकान मालिक अपने किराएदार से किराया न मांगें.
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राजधानी में बड़ी संख्या में श्रमिक, निजी कंपनियों, इकाइयों, दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी किराए पर रह रहे हैं. इसके अलावा यहां छात्र भी बड़ी संख्या में रह रहे हैं. ऐसे में स्थिति को देखते हुए मकान मालिक एक महीने का किराया न मांगें.
जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड 19 को ध्यान में रखते हुए इन सभी लोगों को आवासीय सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को ऐसी कई सूचनाएं मिली हैं कि लोगों से किराए की मांग की जा रही है. इसके बाद उन्होंने यह आदेश जारी किया कि हालात को समझते हुए मकान मालिक धैर्य से काम लें. उन्होंने कहा कि यदि कोई किराया मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं डीएम ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. लोग इस नंबर 0522-2622627 पर शिकायत दर्ज करा सकता है.
जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश जारी होने से लेकर एक महीने तक कोई भी आवासीय भवन का किराया नहीं मांगेगा. यदि मांगता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं डीएम ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0522-2622627 जारी किया है जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.