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अध्यादेश के जरिए लागू होगा धर्म स्वातंत्र्य कानून-2020

धर्म स्वातंत्र्य कानून को आज होने वाली कैबिनेट के बैठक में अध्यादेश के जरिए लागू करने की सिफारिश होगी. माना जा रहा है, इसे आज ही राज्यपाल की भी मंजूरी भी मिल जाएगी.

लव जिहाद.
लव जिहाद.
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Published : Dec 29, 2020, 4:45 AM IST

भोपाल: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार भी लव जिहाद कानून लाने जा रही है. ताकि, भोली-भाली लड़कियों को फंसाकर उसको धर्म परिवर्तन को लिए मजबूर करने और उसके बाद उसके साथ शादी करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके. इसको लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है.

इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा था कि, मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी जाएगी. सीएम शिवराज ने कहा कि कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से यह कानून लागू हो जाएगा.

कैबिनेट में मिलेगी धर्म स्वातंत्र्य कानून को मंजूरी
मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य कानून-2020 जल्द ही लागू होने वाला है. इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार अध्यादेश लाने वाली है. आज को होने वाली शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी.

विधानसभा सत्र स्थगित होने के चलते लाया जा रहा अध्यादेश
लव जिहाद कानून को लेकर पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया था और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पास कराने की तैयारी की जा रही थी. लेकिन इस बीच 28 दिसंबर से होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया, लिहाजा अब सरकार इस कानून को लेकर अध्यादेश ला रही है. जिसे कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा.

कानून में यह रहेंगे प्रावधान

  • धर्मांतरण और बहला-फुसलाकर शादी करने पर गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान होगा
  • धर्मांतरण कर शादी करने के 2 महीने पहले कलेक्टर को दोनों पक्षों की ओर से लिखित में आवेदन देना होगा
  • धर्मांतरण कर शादी करवाने वाले धर्मगुरुओं को भी सह आरोपी बनाया जाएगा और 5 साल की सजा का प्रावधान होगा
  • धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ भी की जाएगी सख्त कार्रवाई

आज से ही लागू हो सकता है कानून
मध्य प्रदेश की राज्य पाल इन दिनों भोपाल में ही है, इस लिए माना जा रहा है कैबिनेट से मंजूरी के बाद धर्म स्वातंत्र्य कानून के अध्यादेश को मंजूरी के लिए तुरंत ही राज्य पाल के पास भेजा जाएगा. अगर राज्य पाल इसे तुरंत मंजूरी दे देतीं है, तो आज से मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लागू हो जाएगा.

भोपाल: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार भी लव जिहाद कानून लाने जा रही है. ताकि, भोली-भाली लड़कियों को फंसाकर उसको धर्म परिवर्तन को लिए मजबूर करने और उसके बाद उसके साथ शादी करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके. इसको लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है.

इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा था कि, मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दे दी जाएगी. सीएम शिवराज ने कहा कि कैबिनेट से अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद मध्यप्रदेश में तत्काल प्रभाव से यह कानून लागू हो जाएगा.

कैबिनेट में मिलेगी धर्म स्वातंत्र्य कानून को मंजूरी
मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य कानून-2020 जल्द ही लागू होने वाला है. इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार अध्यादेश लाने वाली है. आज को होने वाली शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी.

विधानसभा सत्र स्थगित होने के चलते लाया जा रहा अध्यादेश
लव जिहाद कानून को लेकर पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया था और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पास कराने की तैयारी की जा रही थी. लेकिन इस बीच 28 दिसंबर से होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया, लिहाजा अब सरकार इस कानून को लेकर अध्यादेश ला रही है. जिसे कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा.

कानून में यह रहेंगे प्रावधान

  • धर्मांतरण और बहला-फुसलाकर शादी करने पर गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा साथ ही 10 साल की सजा का प्रावधान होगा
  • धर्मांतरण कर शादी करने के 2 महीने पहले कलेक्टर को दोनों पक्षों की ओर से लिखित में आवेदन देना होगा
  • धर्मांतरण कर शादी करवाने वाले धर्मगुरुओं को भी सह आरोपी बनाया जाएगा और 5 साल की सजा का प्रावधान होगा
  • धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ भी की जाएगी सख्त कार्रवाई

आज से ही लागू हो सकता है कानून
मध्य प्रदेश की राज्य पाल इन दिनों भोपाल में ही है, इस लिए माना जा रहा है कैबिनेट से मंजूरी के बाद धर्म स्वातंत्र्य कानून के अध्यादेश को मंजूरी के लिए तुरंत ही राज्य पाल के पास भेजा जाएगा. अगर राज्य पाल इसे तुरंत मंजूरी दे देतीं है, तो आज से मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लागू हो जाएगा.

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