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अजीत सिंह हत्याकांड: धनंजय सिंह के सरेंडर पर नहीं हो सकी सुनवाई, 5 मार्च को अगली सुनवाई - अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह

लखनऊ के गोमती नगर के विभूति खंड थाना क्षेत्र में हुए अजीत सिंह हत्याकांड मामले में धनंजय सिंह की सरेंडर अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. दरअसल इस मामले में विवेचक की रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख दी है.

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अजीत सिंह हत्याकांड
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Published : Feb 24, 2022, 9:08 PM IST

लखनऊः अजीत सिंह हत्याकांड मामले में धनंजय सिंह के सरेंडर पर सुनवाई नहीं हो सकी. अजीत सिंह की पत्नी ने इस मामले में निष्पक्ष विवेचना की मांग की है. इस मामले में विवेचक की रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख निर्धारित की है.

वहीं अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह की ओर से निष्पक्ष विवेचना कराये जाने की मांग वाली अर्जी पर भी आगामी 5 मार्च को ही सुनवाई होगी. ये आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने दिया है.

कोर्ट के सामने मृतक अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर पति की हत्या की निष्पक्ष विवेचना कराये जाने की मांग की. जिस पर एसटीएफ के निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं. इस अर्जी पर सुनवाई आत्म समर्पण की अर्जी के साथ ही होनी है. वहीं विवेचक ने कोर्ट को ये भी बताया है कि उसे अबतक एफएसएल की रिपोर्ट मिली नहीं है.

इसे भी पढ़ें- शिवसेना नवाब मलिक के साथ, वह मंत्री हैं और रहेंगेः संजय राऊत

उन्होंने कहा कि अब तक की विवेचना और एकत्रित साक्ष्य से अभियुक्त धनंजय सिंह के खिलाफ धारा 212 और 176 भारतीय दंड संहिता का मामला ही बन रहा है. दोनों ही धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं. दूसरी ओर धनंजय सिंह की आत्म समर्पण अर्जी पर विवेचक ने रिपोर्ट न दिए जाने के कारण न्यायालय ने विवेचक से दोबारा रिपोर्ट तलब की है. न्यायालय ने दोनों अर्जियों पर सुनवाई के लिए आगामी 5 मार्च की तिथि नियत की है.

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लखनऊः अजीत सिंह हत्याकांड मामले में धनंजय सिंह के सरेंडर पर सुनवाई नहीं हो सकी. अजीत सिंह की पत्नी ने इस मामले में निष्पक्ष विवेचना की मांग की है. इस मामले में विवेचक की रिपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 मार्च की तारीख निर्धारित की है.

वहीं अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह की ओर से निष्पक्ष विवेचना कराये जाने की मांग वाली अर्जी पर भी आगामी 5 मार्च को ही सुनवाई होगी. ये आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने दिया है.

कोर्ट के सामने मृतक अजीत सिंह की पत्नी रानू सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर पति की हत्या की निष्पक्ष विवेचना कराये जाने की मांग की. जिस पर एसटीएफ के निरीक्षक अंजनी कुमार तिवारी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं. इस अर्जी पर सुनवाई आत्म समर्पण की अर्जी के साथ ही होनी है. वहीं विवेचक ने कोर्ट को ये भी बताया है कि उसे अबतक एफएसएल की रिपोर्ट मिली नहीं है.

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उन्होंने कहा कि अब तक की विवेचना और एकत्रित साक्ष्य से अभियुक्त धनंजय सिंह के खिलाफ धारा 212 और 176 भारतीय दंड संहिता का मामला ही बन रहा है. दोनों ही धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं. दूसरी ओर धनंजय सिंह की आत्म समर्पण अर्जी पर विवेचक ने रिपोर्ट न दिए जाने के कारण न्यायालय ने विवेचक से दोबारा रिपोर्ट तलब की है. न्यायालय ने दोनों अर्जियों पर सुनवाई के लिए आगामी 5 मार्च की तिथि नियत की है.

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