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लखनऊ: डीजीपी का निर्देश, हॉट-स्पॉट क्षेत्र में जा सकेंगे सिर्फ कुछ लोग - लखनऊ में कोरोना वायरस

राजधानी लखनऊ में 15 जिलों में हॉट-स्पॉट क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी अलर्ट हो गए है. उन्होंने हॉट-स्पॉट क्षेत्र के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

डीजीपी ने जारी किया निर्देश
डीजीपी ने जारी किया निर्देश
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Published : Apr 9, 2020, 6:06 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में हॉट-स्पॉट क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले के बाद पुलिस विभाग हरकत में आ गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी में हॉट-स्पॉट के क्षेत्र में सिर्फ सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस को प्रवेश की अनुमति दी है. दूसरी ओर इस पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से कराने की बात कही है.

डीजीपी ने जारी किया निर्देश
डीजीपी ने जारी किया निर्देश


जारी किए यह भी निर्देश

  • लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू किया जाए और क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग व डायल 112 के वाहनों से 24 घंटे निगरानी रखी जाए.
  • चिन्हित क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी अनिवार्य रूप से दौरा करें.
  • अग्निशमन की गाड़ियों में सैनिटाइजर से क्षेत्र के सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जाए.
  • हॉटस्पॉट के क्षेत्र में सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्य विभाग व सफाई कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जाए.
  • लॉक डाउन के क्षेत्र में आने वाली बैंक व राशन की दुकानें बंद रहेंगी.
  • ड्रोन कैमरे से इन क्षेत्रों पर निगरानी रखी जाएगी.
  • हॉट-स्पॉट क्षेत्रों से किसी मरीज को लाने के लिए सिर्फ एंबुलेंस का ही प्रयोग किया जाएगा.
  • हॉट-स्पॉट क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी व पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी और मास्क व अन्य बचाव उपकरण का प्रयोग करेगी.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में हॉट-स्पॉट क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले के बाद पुलिस विभाग हरकत में आ गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी में हॉट-स्पॉट के क्षेत्र में सिर्फ सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस को प्रवेश की अनुमति दी है. दूसरी ओर इस पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से कराने की बात कही है.

डीजीपी ने जारी किया निर्देश
डीजीपी ने जारी किया निर्देश


जारी किए यह भी निर्देश

  • लॉकडाउन पूर्ण रूप से लागू किया जाए और क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग व डायल 112 के वाहनों से 24 घंटे निगरानी रखी जाए.
  • चिन्हित क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी अनिवार्य रूप से दौरा करें.
  • अग्निशमन की गाड़ियों में सैनिटाइजर से क्षेत्र के सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जाए.
  • हॉटस्पॉट के क्षेत्र में सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्य विभाग व सफाई कर्मचारियों को ही प्रवेश दिया जाए.
  • लॉक डाउन के क्षेत्र में आने वाली बैंक व राशन की दुकानें बंद रहेंगी.
  • ड्रोन कैमरे से इन क्षेत्रों पर निगरानी रखी जाएगी.
  • हॉट-स्पॉट क्षेत्रों से किसी मरीज को लाने के लिए सिर्फ एंबुलेंस का ही प्रयोग किया जाएगा.
  • हॉट-स्पॉट क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी व पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी और मास्क व अन्य बचाव उपकरण का प्रयोग करेगी.

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