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IPS अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की अनुमति की मांग

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में IPS अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी करने की मांग वाली अर्जी पर 17 दिसम्बर नियत की है. विशेष अदालत ने जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है.

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लखनऊ हाईकोर्ट.
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Published : Dec 16, 2020, 10:34 PM IST

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में IPS अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने की मांग वाली अर्जी पर 17 दिसम्बर नियत की है. वहीं कोर्ट ने मामले में निरुद्ध सिपाही दिलबहार यादव का वॉयस सैम्पल लेने की अनुमति देने की मांग वाली अर्जी पर 18 दिसम्बर को सुनवाई तय की है. विशेष अदालत में मामले की विवेचक और एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव ने दो अलग-अलग अर्जी दाखिल कीं. एक अर्जी के जरिए अरविंद सेन के खिलाफ सीआरपीसी धारा 82 के तहत आदेश जारी करने, वहीं दूसरी अर्जी में दिलबहार यादव का वॉयस सैम्पल लेने के लिए इजाजत देने की मांग की है.

अभियुक्तों के जमानत पर आदेश सुरक्षित
विशेष अदालत में अभियुक्त मोंटी गुर्जर और आशीष राय की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हुई. सरकारी वकील प्रभा वैश्य के मुताबिक, विशेष अदालत ने जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित कर लिया है. मामले में एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इसमें मोंटी गुर्जर, आशीष राय और उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में IPS अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया. अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है. अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने आरोप है.

लखनऊ: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन घोटाला मामले में IPS अधिकारी अरविंद सेन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करने की मांग वाली अर्जी पर 17 दिसम्बर नियत की है. वहीं कोर्ट ने मामले में निरुद्ध सिपाही दिलबहार यादव का वॉयस सैम्पल लेने की अनुमति देने की मांग वाली अर्जी पर 18 दिसम्बर को सुनवाई तय की है. विशेष अदालत में मामले की विवेचक और एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव ने दो अलग-अलग अर्जी दाखिल कीं. एक अर्जी के जरिए अरविंद सेन के खिलाफ सीआरपीसी धारा 82 के तहत आदेश जारी करने, वहीं दूसरी अर्जी में दिलबहार यादव का वॉयस सैम्पल लेने के लिए इजाजत देने की मांग की है.

अभियुक्तों के जमानत पर आदेश सुरक्षित
विशेष अदालत में अभियुक्त मोंटी गुर्जर और आशीष राय की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई हुई. सरकारी वकील प्रभा वैश्य के मुताबिक, विशेष अदालत ने जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित कर लिया है. मामले में एफआईआर 13 जून 2020 को इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिन्कू ने थाना हजरतंगज में दर्ज कराई थी. इसमें मोंटी गुर्जर, आशीष राय और उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था. विवेचना में IPS अधिकारी अरविंद सेन का नाम भी प्रकाश में आया. अरविंद सेन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है. अभियुक्तों पर कुटरचित दस्तोवजों व छद्म नाम से गेहूं, आटा, शक्कर व दाल आदि की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर नौ करोड़ 72 लाख 12 हजार रुपये की ठगी करने आरोप है.

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