नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से भागकर आए एक अंतरधार्मिक जोड़े की शादी का रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि वो जोड़े के ठहरने का प्रमाणपत्र पांच दिनों के अंदर एसडीएम को सौंपें ताकि शादी की प्रक्रिया पूरी की जा सके. कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर शादी के रजिस्ट्रेशन का आदेश दिया.
एसडीएम मांग रहे हैं स्टे सर्टिफिकेट
इस जोड़े ने दिसंबर 2020 में भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने उस समय इस जोड़े की सुरक्षा का आदेश दिया था. इस जोड़े को दिल्ली सरकार ने मुखर्जी नगर इलाके में आवास की सुविधा दी थी. उस समय से ये जोड़ा वहीं रह रहा है, लेकिन ये जोड़ा अपनी शादी नहीं कर पा रहा है. स्थानीय एसडीएम के यहां शादी का रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन वो मुखर्जी नगर में रहने का स्टे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं. स्टे सर्टिफिकेट मुखर्जी नगर थाने के एसएचओ को देना है.
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प्रशासन ने खड़ी की शादी के लिए अड़चन
इस जोड़े ने दिसंबर 2020 से कई बार एसडीएम और एसएचओ को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला. जोड़े की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि संबंधित प्रशासन पूरी प्रक्रिया को ही बाधित करना चाहती है. जिसके बाद उन्होंने दोबारा कोर्ट का रुख किया.
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