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बिजली कर्मचारियों का बढ़ा डीए, पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ, चेयरमैन ने जारी किया आदेश

उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों की भी लॉटरी लगी है. पावर कारपोरेशन की तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिया गया है. यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि सभी को राज्य कर्मचारियों के बराबर 38 परसेंट डीए दिया गया है. चालू माह के वेतन में यह लगकर मिलेगा.

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Published : Nov 15, 2022, 9:30 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों की भी लॉटरी लगी है. पाॅवर काॅरपोरेशन की तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिया गया है. यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि सभी को राज्य कर्मचारियों के बराबर 38 परसेंट डीए दिया गया है. चालू माह के वेतन में यह लगकर मिलेगा.


उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज (Uttar Pradesh Power Corporation chairman M Devraj) ने बताया कि यूपीपीसीएल (UPPCL) और उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के सभी पूर्णकालिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. मूल वेतन का 38% डीए कर्मचारियों को मिलेगा. पाॅवर काॅरपोरेशन की तरफ से जारी आदेश में स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन के लिए मूल वेतन का एक जनवरी 2016 से लागु पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में पारित वेतन से है, लेकिन नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा.

इसके अलावा अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/सीमांत विशेष वेतन/ भत्ता/ व्यक्तिक वेतन/ प्रतिनियुक्ति भत्ता/ वेतन और अन्य भत्ते मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ शामिल नहीं किया जाएगा. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जाएगा और वित्तीय नियम के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा. इस आदेश से स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, लेकिन इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से, अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गई हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति की तिथि तक अनुमन्य होगा.

इस आदेश से स्वीकृत महंगाई भत्ते की धनराशि को निकटतम एक रुपए में पूर्ण अंकित किया जाएगा और 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपए पर पूर्णकित किया जाएगा. 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा. इस आदेश से स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते को एक जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते/भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि की कटौती की सुविधा के अधीन जमा किया जाएगा. एक नवंबर 2022 का भुगतान नवंबर माह के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : फर्जी मार्कशीट मामले में खब्बू तिवारी की अपील पर फैसला सुरक्षित, दोष सिद्ध करार दिए जाने पर दी है चुनौती

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही पेंशनरों की भी लॉटरी लगी है. पाॅवर काॅरपोरेशन की तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिया गया है. यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि सभी को राज्य कर्मचारियों के बराबर 38 परसेंट डीए दिया गया है. चालू माह के वेतन में यह लगकर मिलेगा.


उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज (Uttar Pradesh Power Corporation chairman M Devraj) ने बताया कि यूपीपीसीएल (UPPCL) और उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के सभी पूर्णकालिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा. मूल वेतन का 38% डीए कर्मचारियों को मिलेगा. पाॅवर काॅरपोरेशन की तरफ से जारी आदेश में स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन के लिए मूल वेतन का एक जनवरी 2016 से लागु पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में पारित वेतन से है, लेकिन नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जाएगा.

इसके अलावा अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/सीमांत विशेष वेतन/ भत्ता/ व्यक्तिक वेतन/ प्रतिनियुक्ति भत्ता/ वेतन और अन्य भत्ते मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ शामिल नहीं किया जाएगा. महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जाएगा और वित्तीय नियम के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा. इस आदेश से स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, लेकिन इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से, अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गई हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति की तिथि तक अनुमन्य होगा.

इस आदेश से स्वीकृत महंगाई भत्ते की धनराशि को निकटतम एक रुपए में पूर्ण अंकित किया जाएगा और 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रुपए पर पूर्णकित किया जाएगा. 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा. इस आदेश से स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते को एक जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक के अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते/भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि की कटौती की सुविधा के अधीन जमा किया जाएगा. एक नवंबर 2022 का भुगतान नवंबर माह के नियमित वेतन के साथ किया जाएगा.

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