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Lucknow Court Order : बहन के प्रेमी को पीट-पीट मारने वाले चार दोषियों को उम्र कैद की सजा

बहन के प्रेमी को पीट-पीट कर मार डालने के मामले में कोर्ट (Lucknow Court Order) ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया है.

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Published : Feb 17, 2023, 9:45 PM IST

लखनऊ : बहन से शादी करने के बहाने उसके प्रेमी को घर बुलाने के बाद उसकी पीट-पीटकर गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी बृजेश रावत, विजय, राजेंद्र व बऊवा को अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी कमलेन्द्र सिंह ने 16 मार्च 2011 को थाना आलमबाग में लिखाई थी.

रिपोर्ट में कहा गया कि वादी का साला रवि कुमार को 14 मार्च 2011 की शाम अपनी बहन से शादी की बात करने के लिए आरोपी बृजेश, विजय, राजेंद्र व बऊवा ने अपने घर बुलाकर पकड़ लिया. कहा गया कि बाद में वे उसे एक्सट्रीम हेल्थ क्लब ले गए. जहां उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के बाद दीपक सरदाना के घर के पीछे चंदननगर में फेंक दिया. अदालत को बताया गया कि रवि को गंभीर हालत में इलाज के लिए अवध अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से उसे ट्रामा सेंटर भेज दिया गया. हालांकि इलाज के दौरान रवि की मृत्यु हो गई थी.

75 वर्षीय वृद्ध की हत्या के आरोपी बाप-बेटे को आजीवन कारावास : लाठी-डंडे से पीट-पीटकर एक 75 वर्षीय वृद्ध की हत्या करने के आरोपी सुधारी रावत व उसके पुत्र राम नरेश रावत को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी राम प्रकाश ने 14 अक्टूबर 2013 को थाना गोसाईगंज में दोनों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना के दिन शाम करीब सात बजे उसके बाबा राम भरोसे जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष की थी, वह साइकिल से बाग जा रहे थे. कहा गया कि रास्ते में गांव के बाहर सुधरी रावत व उसके लड़के राम नरेश ने लाठी-डंडों से बुरी तरह से पीट-पीटकर हत्या कर दी.

लखनऊ : बहन से शादी करने के बहाने उसके प्रेमी को घर बुलाने के बाद उसकी पीट-पीटकर गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी बृजेश रावत, विजय, राजेंद्र व बऊवा को अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी कमलेन्द्र सिंह ने 16 मार्च 2011 को थाना आलमबाग में लिखाई थी.

रिपोर्ट में कहा गया कि वादी का साला रवि कुमार को 14 मार्च 2011 की शाम अपनी बहन से शादी की बात करने के लिए आरोपी बृजेश, विजय, राजेंद्र व बऊवा ने अपने घर बुलाकर पकड़ लिया. कहा गया कि बाद में वे उसे एक्सट्रीम हेल्थ क्लब ले गए. जहां उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के बाद दीपक सरदाना के घर के पीछे चंदननगर में फेंक दिया. अदालत को बताया गया कि रवि को गंभीर हालत में इलाज के लिए अवध अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से उसे ट्रामा सेंटर भेज दिया गया. हालांकि इलाज के दौरान रवि की मृत्यु हो गई थी.

75 वर्षीय वृद्ध की हत्या के आरोपी बाप-बेटे को आजीवन कारावास : लाठी-डंडे से पीट-पीटकर एक 75 वर्षीय वृद्ध की हत्या करने के आरोपी सुधारी रावत व उसके पुत्र राम नरेश रावत को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस मामले की रिपोर्ट वादी राम प्रकाश ने 14 अक्टूबर 2013 को थाना गोसाईगंज में दोनों आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना के दिन शाम करीब सात बजे उसके बाबा राम भरोसे जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष की थी, वह साइकिल से बाग जा रहे थे. कहा गया कि रास्ते में गांव के बाहर सुधरी रावत व उसके लड़के राम नरेश ने लाठी-डंडों से बुरी तरह से पीट-पीटकर हत्या कर दी.


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