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अपराधिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा राज्य पुरस्कार - uttar pardesh government

बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन का कार्यक्रम जारी कर दिया है. अध्यापक 16 अप्रैल से 31 मई तक पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार.
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Published : Apr 15, 2021, 9:02 PM IST

लखनऊः बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन का कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया है. अध्यापक 16 अप्रैल से 31 मई तक पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे. वहीं, इस बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा. इस संबध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

ऑनलाइन करना होगा आवेदन
शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन पत्रों का अभिलेखीय आधार पर परीक्षण करते हुए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाएगा. संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अध्यापक का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.


सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति
आवेदन पत्रों पर विचार किये जाने के लिए जनपद अथवा मंडल स्तर पर समिति का गठन नहीं किया जायेगा. इस संबंध में जनपदों से सत्यापनोपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग शासन की अध्यक्षता में ‘राज्य चयन समिति, का गठन किया गया है. इनके साथ महानिदेशक स्कूल शिक्षा, सदस्य, शिक्षा निदेशक (बेसिक) सदस्य सचिव, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सदस्य, संयुक्त शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय गणेश कुमार सदस्य के रूप में शामिल होंगे. इनके अलावा समिति में सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित जाएंगे.

यह भी पढ़ें-चार आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, मिली नई पोस्टिंग


यह होगी चयन की प्रक्रिया
राज्य चयन समिति 01 से 30 जून के बीच शिक्षकों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण एवं हस्ताक्षर इत्यादि के माध्यम से विचार करते हुए प्रत्येक जनपद से एक अध्यापक-अध्यापिका को राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने के लिए अपनी संस्तुति शासन को भेजी जाएगी. अध्यापक द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए राज्य चयन समिति द्वारा मंडलवार विचार किया जाएगा.

लखनऊः बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन का कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया है. अध्यापक 16 अप्रैल से 31 मई तक पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे. वहीं, इस बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षकों को पुरस्कार नहीं दिया जाएगा. इस संबध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

ऑनलाइन करना होगा आवेदन
शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन पत्रों का अभिलेखीय आधार पर परीक्षण करते हुए संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया जाएगा. संबंधित जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अध्यापक का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.


सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति
आवेदन पत्रों पर विचार किये जाने के लिए जनपद अथवा मंडल स्तर पर समिति का गठन नहीं किया जायेगा. इस संबंध में जनपदों से सत्यापनोपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग शासन की अध्यक्षता में ‘राज्य चयन समिति, का गठन किया गया है. इनके साथ महानिदेशक स्कूल शिक्षा, सदस्य, शिक्षा निदेशक (बेसिक) सदस्य सचिव, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद सदस्य, संयुक्त शिक्षा निदेशक, शिविर कार्यालय गणेश कुमार सदस्य के रूप में शामिल होंगे. इनके अलावा समिति में सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) और शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर एक विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित जाएंगे.

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यह होगी चयन की प्रक्रिया
राज्य चयन समिति 01 से 30 जून के बीच शिक्षकों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण एवं हस्ताक्षर इत्यादि के माध्यम से विचार करते हुए प्रत्येक जनपद से एक अध्यापक-अध्यापिका को राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किये जाने के लिए अपनी संस्तुति शासन को भेजी जाएगी. अध्यापक द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण के परीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए राज्य चयन समिति द्वारा मंडलवार विचार किया जाएगा.

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