लखनऊ : सीबीआई के विशेष जज अजय विक्रम सिंह ने यूपीपीसीएल पीएफ घोटाला मामले में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन व धीरज वधावन को की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 जून तक के लिए बढ़ा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को नवीं मुम्बई की तलोजा जेल भेजने के संबंध में विवेचक व जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है. इस रिपोर्ट पर अगली सुनवाई 14 जून को होगी.
बीते 26 मई को सीबीआई ने अभियुक्तों को नवीं मुम्बई की तलोजा जेल से विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था. तब से 9 जून तक अभियुक्त CBI की कस्टडी रिमांड में थे. विशेष अदालत ने कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद अभियुक्तों को 13 जून तक के लिए लखनऊ जेल भेज दिया था. सोमवार को इन्हें जेल से विशेष अदालत में पेश किया गया था.
ये है मामला :
2 नवंबर 2019 को इस मामले की एफआईआर तात्कालिक सचिव ट्रस्ट आईएम कौशल ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. जिसकी विवेचना ईओडब्ल्यू(EOW) कर रही थी. EOW ने इस मामले में यूपीपीसीएल के तत्कालीन आला अधिकारियों समेत 17 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया था. जिसमें एक पर साजिश के तहत भारत सरकार की गाइड लाइन का उल्लघंन कर ईपीएफ व जीपीएफ का कुल 2 हजार 267 करोड़ की रकम प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों में गलत तरीके से निवेश करने का आरोप है. 5 मार्च 2020 को इस मामले की विवेचना सीबीआई को सौंप दी गई. सीबीआई की विवेचना अभी प्रचलित है.