नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता और उसकी देखभाल करने वालों और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है.
7 अगस्त को होगी सुनवाई
डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज धर्मेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को निर्देश दिया कि वो गवाहों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें. कोर्ट ने पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट करने के बाद उसके परिजनों के ठहरने के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट में पेश आरोपियों से जज ने पूछा कि क्या आपने कोई वकील रखा है. अगर नहीं रखा है तो हमें बताएं हम उसकी व्यवस्था करेंगे. कोर्ट सभी चारों केसों की चार्जशीट पर 7 अगस्त को सुनवाई करेगा.
बता दें कि पिछले 5 अगस्त को कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह को 7 अगस्त को पेश करने का आदेश दिया था. साथ में दोनों आरोपियों को भी तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था.
कोर्ट ने आरोप पत्र पर बहस करने को कहा
5 अगस्त को जब दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज धर्मेश शर्मा ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र पर बहस करने को कहा था. इस पर आरोपियों की ओर से कहा गया था कि क्या कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार है. तब पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और पूनम कौशिक ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 142 के तहत इस कोर्ट को ही अधिकृत किया है.
आरोपियों के वकील ने कहा था कि क्या सीबीआई की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति हो गई है. इस पर सीबीआई की ओर से कहा गया कि हां पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन जिन्हें नियुक्त किया गया है वे किसी दूसरे मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में व्यस्त हैं, इसलिए वे नहीं आ सकते हैं.
पीड़िता को किया गया एयरलिफ्ट
आरोपियों के वकील ने कहा था कि इस मामले में आरोप पत्र पर दलीलें रखने के लिए हमें समय चाहिए. उन्होंने कहा था कि उन्हें भी आरोपपत्र की कॉपी चाहिए, ताकि वे अपनी दलीलें रख सकें. उसके बाद कोर्ट ने 7 अगस्त को दोबारा दोनों आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया. उसी दिन सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर कोर्ट दलीलें सुनेगा. बता दें कि पिछले 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील को लखनऊ के केजीएमसी से दिल्ली एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया था. जिसके बाद पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया.
रोजाना सुनवाई करने का दिया आदेश
पिछले 3 अगस्त को सीबीआई ने इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. बता दें कि पिछले 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी मामलों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था. उसके बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में बदलाव करते हुए एक्सीडेंट मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने पर 15 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 45 दिन के अंदर ट्रायल को पूरा करने का आदेश दिया है.
एक्सीडेंट में पीड़िता के 2 परिजनों की मौत
मामला 4 जून 2017 का है, जब एक नाबालिग लड़की ने बीजेपी के निलंबित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपने घर पर रेप करने का आरोप लगाया था. लड़की विधायक के घर काम की तलाश में गई थी. इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर न्यायिक हिरासत में हैं. दूसरे अभियुक्त शशि सिंह पर आरोप है कि वो लड़की को बहला-फुसलाकर सेंगर के घर ले गई. लड़की के पिता की 9 अप्रैल 2018 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. सेंगर के खिलाफ एक और हत्या का मामला तब दर्ज हुआ जब लड़की का अपने वकील और परिजनों के साथ एक्सीडेंट हुआ. इस एक्सीडेंट में लड़की के दो परिजनों की मौत हो गई.