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गिरधारी एनकाउंटर मामला: डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर को कोर्ट ने किया तलब

गिरधारी एनकाउंटर के मामले में राजधानी के जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी विभूति खंड प्रवीण मलिक व इंस्पेक्टर विभूति खंड चन्द्रशेखर सिंह को कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर गिरधारी एनकाउंटर मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

जिला सत्र न्यायाधीश
जिला सत्र न्यायाधीश
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Published : Feb 18, 2021, 9:01 PM IST

लखनऊ: जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) ने नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी विभूति खंड प्रवीण मलिक व इंस्पेक्टर विभूति खंड चन्द्रशेखर सिंह को कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर गिरधारी एनकाउंटर मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान की है, लेकिन उन्हें भी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों से पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनकाउंटर के मामलों में पारित दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं. कोर्ट ने 19 फरवरी को शाम 4 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

यह आदेश गिरधारी के भाई राकेश विश्वकर्मा के परिवाद पर पारित किया गया. 17 फरवरी को दाखिल उक्त परिवाद में कोर्ट ने पहले 20 फरवरी की तिथि नियत की थी, लेकिन वादी की ओर से उसके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि कथित एनकाउंटर को लेकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है.

कोर्ट ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किये हैं. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि मामले के वादी व गिरधारी के भाई को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए. उल्लेखनीय है कि गिरधारी के भाई द्वारा दाखिल उक्त परिवाद में पुलिस पर गम्भीर आरोप लगाए गए हैं. कहा गया है कि पुलिस ने 14/15 फरवरी की रात में क्रूरता से गिरधारी की हत्या कर दी.

लखनऊ: जनपद न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा (तृतीय) ने नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए डीसीपी संजीव सुमन, एसीपी विभूति खंड प्रवीण मलिक व इंस्पेक्टर विभूति खंड चन्द्रशेखर सिंह को कोर्ट के समक्ष हाजिर होकर गिरधारी एनकाउंटर मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान की है, लेकिन उन्हें भी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों से पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एनकाउंटर के मामलों में पारित दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं. कोर्ट ने 19 फरवरी को शाम 4 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

यह आदेश गिरधारी के भाई राकेश विश्वकर्मा के परिवाद पर पारित किया गया. 17 फरवरी को दाखिल उक्त परिवाद में कोर्ट ने पहले 20 फरवरी की तिथि नियत की थी, लेकिन वादी की ओर से उसके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि कथित एनकाउंटर को लेकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है.

कोर्ट ने अर्जी पर संज्ञान लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किये हैं. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि मामले के वादी व गिरधारी के भाई को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए. उल्लेखनीय है कि गिरधारी के भाई द्वारा दाखिल उक्त परिवाद में पुलिस पर गम्भीर आरोप लगाए गए हैं. कहा गया है कि पुलिस ने 14/15 फरवरी की रात में क्रूरता से गिरधारी की हत्या कर दी.

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