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लखनऊ: विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आचार्य धर्मेंद्र देव को कोर्ट ने किया तलब - आचार्य धर्मेंद्र देव

यूपी की राजधानी लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस मामले पर सुनवाई चल रही है. इसी के तहत आज आचार्य धर्मेंद्र देव को कोर्ट में तलब किया गया.

आचार्य धर्मेंद्र देव को कोर्ट में तलब किया गया.
आचार्य धर्मेंद्र देव को कोर्ट में तलब किया गया.
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Published : Jul 8, 2020, 1:09 PM IST

लखनऊ: अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस के मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी के तहत आज आचार्य धर्मेंद्र देव को कोर्ट में तलब किया गया. जहां पर जज के सामने उनका बयान दर्ज किया जाएगा. कोविड-19 महामारी के चलते सभी अपराधियों के बयान एक साथ न दर्ज होकर अलग-अलग दिनों में किया जा रहा है. क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है.

इससे पहले कल बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस मामले में नृत्य गोपाल दास जो अयोध्या के रहने वाले हैं और चंपत राय इन दोनों लोगों ने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए थे. इस मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती के साथ ही राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व सांसद विनय कटियर और साध्वी ऋतंबरा के खिलाफ विवादित ढांचा गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप है.

वहीं इस मामले के आरोपियों में से विहिप नेता अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो जाने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गई.

लखनऊ: अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस के मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी के तहत आज आचार्य धर्मेंद्र देव को कोर्ट में तलब किया गया. जहां पर जज के सामने उनका बयान दर्ज किया जाएगा. कोविड-19 महामारी के चलते सभी अपराधियों के बयान एक साथ न दर्ज होकर अलग-अलग दिनों में किया जा रहा है. क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है.

इससे पहले कल बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस मामले में नृत्य गोपाल दास जो अयोध्या के रहने वाले हैं और चंपत राय इन दोनों लोगों ने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए थे. इस मामले में आडवाणी, जोशी और उमा भारती के साथ ही राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व सांसद विनय कटियर और साध्वी ऋतंबरा के खिलाफ विवादित ढांचा गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप है.

वहीं इस मामले के आरोपियों में से विहिप नेता अशोक सिंघल, विष्णु हरि डालमिया की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो जाने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी गई.

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