बरेली: यूपी के बरेली जिले की अपर सत्र न्यायाधीश 6 अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी ने 13 सितंबर 2020 को जरी जरदोजी का काम करने वाले अबरार अहमद की फावड़े से गला काटकर घर में निर्मम हत्या कर दी थी.
12 गवाहों की गवाही पर मिली सजा
सरकारी वकील (एडीजीसी) सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश छह की अदालत में सुनवाई चल रही थी. जहां सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए. शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी अनिल गिरि को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
कोर्ट ने 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया
आरोपी गिरि बरेली जिले के बारादरी थाना इलाके के बड़ेपुरा गांव का रहने वाला था. कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. वकील जायसवाल ने बताया कि एजाजनगर गौटिया के रहने वाले इमरान अहमद ने 13 सितंबर 2020 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई अबरार अहमद की अनिल गिरि ने फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी.
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