ETV Bharat / state

बरेली में मुस्लिम युवक की निर्मम हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, फावड़े से काटी थी युवक की गर्दन - LIFE IMPRISONMENT TO MURDER ACCUSED

फावड़े से घर में काटी थी मुस्लिम युवक की गर्दन, मिली आजीवन कारावास की सजा

Etv Bharat
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 4, 2025, 11:01 PM IST

बरेली: यूपी के बरेली जिले की अपर सत्र न्यायाधीश 6 अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी ने 13 सितंबर 2020 को जरी जरदोजी का काम करने वाले अबरार अहमद की फावड़े से गला काटकर घर में निर्मम हत्या कर दी थी.

12 गवाहों की गवाही पर मिली सजा

सरकारी वकील (एडीजीसी) सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश छह की अदालत में सुनवाई चल रही थी. जहां सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए. शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी अनिल गिरि को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट ने 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया

आरोपी गिरि बरेली जिले के बारादरी थाना इलाके के बड़ेपुरा गांव का रहने वाला था. कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. वकील जायसवाल ने बताया कि एजाजनगर गौटिया के रहने वाले इमरान अहमद ने 13 सितंबर 2020 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई अबरार अहमद की अनिल गिरि ने फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में दादा-दादी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, नाबालिग पौत्र ने खुद को चाकू मारकर किया घायल

यह भी पढ़ें : महिला की कुल्हाड़ी से हत्या; रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी ने बाग में की आत्महत्या

बरेली: यूपी के बरेली जिले की अपर सत्र न्यायाधीश 6 अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपी ने 13 सितंबर 2020 को जरी जरदोजी का काम करने वाले अबरार अहमद की फावड़े से गला काटकर घर में निर्मम हत्या कर दी थी.

12 गवाहों की गवाही पर मिली सजा

सरकारी वकील (एडीजीसी) सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश छह की अदालत में सुनवाई चल रही थी. जहां सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए. शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी अनिल गिरि को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट ने 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया

आरोपी गिरि बरेली जिले के बारादरी थाना इलाके के बड़ेपुरा गांव का रहने वाला था. कोर्ट ने जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. वकील जायसवाल ने बताया कि एजाजनगर गौटिया के रहने वाले इमरान अहमद ने 13 सितंबर 2020 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसके बड़े भाई अबरार अहमद की अनिल गिरि ने फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में दादा-दादी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या, नाबालिग पौत्र ने खुद को चाकू मारकर किया घायल

यह भी पढ़ें : महिला की कुल्हाड़ी से हत्या; रुपयों के लेनदेन को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी ने बाग में की आत्महत्या

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.