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सुल्तानपुर के एसपी को कोर्ट ने किया तलब, पॉक्सो के मामले में इंस्पेक्टर को हाजिर न कराने पर सख्त - उत्तर प्रदेश सरकार

विशेष जज अरविन्द मिश्र ने पॉक्सो के एक मामले में गवाही के लिए इंस्पेक्टर को हाजिर नहीं कराने पर सुल्तानपुर के एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश (court summnons SP sultanpur) दिया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि इंस्पेक्टर राम विशाल सुमन को गवाही के लिए क्यों नहीं अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया.

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Published : Nov 2, 2022, 10:39 PM IST

लखनऊ. विशेष जज अरविन्द मिश्र ने पॉक्सो के एक मामले में गवाही के लिए इंस्पेक्टर को हाजिर नहीं कराने पर सुल्तानपुर के एसपी को कारण बताओ नोटिस (court summnons SP sultanpur) जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि इंस्पेक्टर राम विशाल सुमन को गवाही के लिए क्यों नहीं अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने एसपी से यह भी पूछा है कि इसके लिए क्यों न उनके आचरण के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए उसकी प्रविष्टि सर्विस बुक में की जाए. कोर्ट ने 14 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एसपी को जवाब देने को कहा है.


विशेष अदालत ने कहा है कि यह काफी पुराना मामला है. हाईकोर्ट व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत ऐसे मामलों को शीघ्र निस्तारित करने का अभियान चलाया जा रहा है. बावजूद इसके एसपी इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और इसे असफल करने की कार्यवाही कर रहे हैं. उनका यह आचरण अत्यन्त आपत्तिजनक है. कोर्ट ने इसके साथ ही इंस्पेक्टर राम विशाल सुमन के विरुद्ध पुनः जमानती वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने थानाध्यक्ष हुसैनगंज को विशेष पत्रवाहक के जरिए एसपी को जारी नोटिस व इंस्पेक्टर के विरुद्ध जारी जमानती वारंट का तामीला अविलम्ब सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.


वर्ष 2014 में पॉक्सो के इस मामले की एफआईआर थाना हुसैनगंज में दर्ज हुई थी. इस मामले में अब सुल्तानपुर में तैनात इंस्पेक्टर राम विशाल सुमन की गवाही दर्ज होनी है, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे. अदालत ने इस पर सुल्तानुपर के एसपी को उनकी गवाही सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था.

यह भी पढ़ें : दुराचार पीड़िता के 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने का आदेश, जानिए हाईकोर्ट ने क्या कहा

लखनऊ. विशेष जज अरविन्द मिश्र ने पॉक्सो के एक मामले में गवाही के लिए इंस्पेक्टर को हाजिर नहीं कराने पर सुल्तानपुर के एसपी को कारण बताओ नोटिस (court summnons SP sultanpur) जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि इंस्पेक्टर राम विशाल सुमन को गवाही के लिए क्यों नहीं अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने एसपी से यह भी पूछा है कि इसके लिए क्यों न उनके आचरण के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए उसकी प्रविष्टि सर्विस बुक में की जाए. कोर्ट ने 14 नवम्बर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर एसपी को जवाब देने को कहा है.


विशेष अदालत ने कहा है कि यह काफी पुराना मामला है. हाईकोर्ट व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत ऐसे मामलों को शीघ्र निस्तारित करने का अभियान चलाया जा रहा है. बावजूद इसके एसपी इसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और इसे असफल करने की कार्यवाही कर रहे हैं. उनका यह आचरण अत्यन्त आपत्तिजनक है. कोर्ट ने इसके साथ ही इंस्पेक्टर राम विशाल सुमन के विरुद्ध पुनः जमानती वारंट जारी करने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने थानाध्यक्ष हुसैनगंज को विशेष पत्रवाहक के जरिए एसपी को जारी नोटिस व इंस्पेक्टर के विरुद्ध जारी जमानती वारंट का तामीला अविलम्ब सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है.


वर्ष 2014 में पॉक्सो के इस मामले की एफआईआर थाना हुसैनगंज में दर्ज हुई थी. इस मामले में अब सुल्तानपुर में तैनात इंस्पेक्टर राम विशाल सुमन की गवाही दर्ज होनी है, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे. अदालत ने इस पर सुल्तानुपर के एसपी को उनकी गवाही सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था.

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