लखनऊ: पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने की दोषी पत्नी रूपाली को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार राय ने 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह गौतम एवं सच्चिदानंद राय का तर्क था कि इस प्रकरण की रिपोर्ट वादी अशोक कुमार निगम ने थाना तालकटोरा में 19 अप्रैल 20 को दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पुत्र आनंद कुमार निगम उर्फ सिप्पू की शादी 19 अप्रैल 2012 को रूपाली के साथ हुई थी. शादी के बाद रूपाली से मिलने वाले लड़के घर आना शुरू कर दिया.
इसे भी पढ़ें-टीलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर दाखिल याचिका पर 30 को होगी सुनवाई
जब विरोध किया गया तो वादी एवं उसके लड़के के साथ रूपाली व उनकी बहन मारपीट करती थी. आरोप है कि इस प्रकार उसे आए दिन मानसिक प्रताड़ना एवं मारपीट का सिलसिला होता रहा. थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि घटना वाले दिन वादी अपने दूसरे बेटे के साथ दुकान पर चला गया था तथा घर में रुपाली एवं उसकी बहनें मौजूद थी. मोहल्ले के लोगों द्वारा बताया गया कि आनंद कुमार निगम ने रसोई में फांसी लगा ली है तथा रुपाली उन्हें ऊपर जाने नहीं दे रही हैं और ना ही दरवाजा खोल नहीं हैं.