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जाली नोट के कारोबारियों को चार-चार साल की सजा

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Published : Apr 6, 2021, 9:44 PM IST

एनआईए के विशेष जज विजय चंद यादव ने जाली नोट का कारोबार करने के एक मामले में अभियुक्त शिवभजन गुप्ता व कुलदीप गुप्ता को चार-चार साल की सजा सुनाई है. उन्होंने यह सजा अभियुक्तों द्वारा अपना गुनाह कबूल करने पर सुनाई है.

लखनऊ कोर्ट.
लखनऊ कोर्ट.

लखनऊ: एनआईए के विशेष जज विजय चंद यादव ने जाली नोट का कारोबार करने के एक मामले में अभियुक्त शिवभजन गुप्ता व कुलदीप गुप्ता को चार-चार साल की सजा सुनाई है. उन्होंने यह सजा अभियुक्तों द्वारा अपना गुनाह कबूल करने पर सुनाई है. इन दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन के मुताबिक इस मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. अदालत अभियुक्त विवेक राजपुत उर्फ गुरुदेव व रजनीश यादव को पहले ही सजा सुना चुकी है. इनके पास से चार लाख 60 हजार के नकली भारतीय नोट बरामद हुए थे. यह लोग जाली नोट को इस मामले के फरार अभियुक्त जियाउल हक के जरिए गजालू मियां को देने वाले थे.

इसे भी पढ़ें:- 12 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को MP-MLA कोर्ट में पेश करने का आदेश

24 अगस्त, 2018 को इस मामले की एफआईआर हसनगंज थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई. विवेचना के बाद एनआईए ने इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 489बी, 489सी व 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

लखनऊ: एनआईए के विशेष जज विजय चंद यादव ने जाली नोट का कारोबार करने के एक मामले में अभियुक्त शिवभजन गुप्ता व कुलदीप गुप्ता को चार-चार साल की सजा सुनाई है. उन्होंने यह सजा अभियुक्तों द्वारा अपना गुनाह कबूल करने पर सुनाई है. इन दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन के मुताबिक इस मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. अदालत अभियुक्त विवेक राजपुत उर्फ गुरुदेव व रजनीश यादव को पहले ही सजा सुना चुकी है. इनके पास से चार लाख 60 हजार के नकली भारतीय नोट बरामद हुए थे. यह लोग जाली नोट को इस मामले के फरार अभियुक्त जियाउल हक के जरिए गजालू मियां को देने वाले थे.

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24 अगस्त, 2018 को इस मामले की एफआईआर हसनगंज थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई. विवेचना के बाद एनआईए ने इन सबके खिलाफ आईपीसी की धारा 489बी, 489सी व 120बी के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.

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