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भ्रष्टाचारः परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अदालत ने जेल भेजा - bribe cases in lucknow

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज गौरव शर्मा ने रिश्वत लेते पकड़े गए परिवहन निगम बांदा के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार अग्रवाल को 4 दिसंबर के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अदालत ने भेजा जेल.
परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अदालत ने भेजा जेल.
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Published : Nov 25, 2020, 10:32 PM IST

लखनऊ: रिश्वत के मामले में गिरफ्तार परिवहन निगम बांदा के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार अग्रवाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बुधवार को विशेष जज गौरव शर्मा की अदालत में मुल्जिम को पेश कर उसकी न्यायिक रिमांड हासिल की गई.

10 हजार की रिश्वत का है मामला
23 नवंबर 2020 को रिश्वत के मामले की शिकायत परिवहन निगम, बांदा के वरिष्ठ लिपिक रमेश कुमार वर्मा ने दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक रमेश के वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए आरोपी 10 हजार की रिश्वत मांग रहा था. उसकी इस शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रिश्वत की रकम के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. 24 नवंबर को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, झांसी के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले की एफआईआर बांदा की नगर कोतवाली में दर्ज कराई थी.

लखनऊ: रिश्वत के मामले में गिरफ्तार परिवहन निगम बांदा के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार अग्रवाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बुधवार को विशेष जज गौरव शर्मा की अदालत में मुल्जिम को पेश कर उसकी न्यायिक रिमांड हासिल की गई.

10 हजार की रिश्वत का है मामला
23 नवंबर 2020 को रिश्वत के मामले की शिकायत परिवहन निगम, बांदा के वरिष्ठ लिपिक रमेश कुमार वर्मा ने दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक रमेश के वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि को दुरुस्त करने के लिए आरोपी 10 हजार की रिश्वत मांग रहा था. उसकी इस शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रिश्वत की रकम के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. 24 नवंबर को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, झांसी के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने इस मामले की एफआईआर बांदा की नगर कोतवाली में दर्ज कराई थी.

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