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अबू सालेह को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा, एनजीओ से हासिल की थी 58 करोड़ की विदेशी फंडिंग - ats arrested abu saleh

घुसपैठियों की मदद करने वाले अबू सालेह को कोर्ट ने सात दिन की पुलिस रिमांड (Abu Saleh on Police Remand) पर देने का आदेश दिया है. अबू सालेह पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहा था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 9, 2024, 10:47 PM IST

लखनऊ: देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों की मदद में अवैध गतिविधि में लिप्त रहने के आरोपी अबू सालेह मंडल को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. पुलिस रिमांड की यह अवधि 10 जनवरी को सुबह दस बजे से 16 जनवरी को शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी.

एटीएस के विवेचक धर्मेंद्र सिंह यादव की ओर से दी गई अर्जी पर एसपीओ नागेन्द्र गोस्वामी व विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने दलील दी कि अभियुक्त अबू सालेह मंडल ने पूछताछ में बताया था कि वह पश्चिम बंगाल में अब्दुल्ला गाजी व उनके साथियों की मदद से अवैध रूप से रह रहा है. बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों की मदद करता था. दलील दी गई कि पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि इस कार्य में वह और उसके साथ गोपनीयता बनाए रखते हुए अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को अपना परिचय बताते हुए भारत में स्थापित करने के लिए घर आदि बनवाने में मदद किया करते हैं.

कहा गया कि अभियुक्त ने गिरफ़्तारी के बाद हुई पूछताछ में बताया है कि अवैध बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों की मदद के लिए फर्जी बिल, ई रिक्शा और उनकी सूची मदरसे के ऑफिस में रखी है, जिसे वह बरामद करा सकता है. साथ ही कोलकाता में उस स्थान को भी दिखा सकता है, जहां पर वह हवाला के माध्यम से पैसे प्राप्त करता था. अदालत ने 24 परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपी को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देते हुए कहा है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन के अनुसार, अगर बरामदगी होती है तो यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा.

यूपी एटीएस ने यूएसए में आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित एनजीओ से फंडिंग लेकर घुसपैठियों की मदद करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को सोमवार को गिरफ्तार किया था. आरोपी अबू सालेह ने अपनी एनजीओ के माध्यम से 58 करोड़ की विदेशी फंडिंग हासिल की थी. यूपी एटीएस ने आरोपी को लखनऊ के मानक नगर से गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें: 58 करोड़ की विदेशी फंडिंग से घुसपैठियों की कर रहा था मदद, ATS ने मास्टरमाइंड को दबोचा

यह भी पढ़ें: फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया नहीं हुई कोर्ट में पेश, वकील ने मांगी मोहलत

लखनऊ: देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों की मदद में अवैध गतिविधि में लिप्त रहने के आरोपी अबू सालेह मंडल को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद त्रिपाठी ने सात दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है. पुलिस रिमांड की यह अवधि 10 जनवरी को सुबह दस बजे से 16 जनवरी को शाम छह बजे तक प्रभावी रहेगी.

एटीएस के विवेचक धर्मेंद्र सिंह यादव की ओर से दी गई अर्जी पर एसपीओ नागेन्द्र गोस्वामी व विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने दलील दी कि अभियुक्त अबू सालेह मंडल ने पूछताछ में बताया था कि वह पश्चिम बंगाल में अब्दुल्ला गाजी व उनके साथियों की मदद से अवैध रूप से रह रहा है. बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों की मदद करता था. दलील दी गई कि पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया है कि इस कार्य में वह और उसके साथ गोपनीयता बनाए रखते हुए अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्या व बांग्लादेशियों को अपना परिचय बताते हुए भारत में स्थापित करने के लिए घर आदि बनवाने में मदद किया करते हैं.

कहा गया कि अभियुक्त ने गिरफ़्तारी के बाद हुई पूछताछ में बताया है कि अवैध बांग्लादेशियों व रोहिंग्यों की मदद के लिए फर्जी बिल, ई रिक्शा और उनकी सूची मदरसे के ऑफिस में रखी है, जिसे वह बरामद करा सकता है. साथ ही कोलकाता में उस स्थान को भी दिखा सकता है, जहां पर वह हवाला के माध्यम से पैसे प्राप्त करता था. अदालत ने 24 परगना पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपी को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देते हुए कहा है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन के अनुसार, अगर बरामदगी होती है तो यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा.

यूपी एटीएस ने यूएसए में आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित एनजीओ से फंडिंग लेकर घुसपैठियों की मदद करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को सोमवार को गिरफ्तार किया था. आरोपी अबू सालेह ने अपनी एनजीओ के माध्यम से 58 करोड़ की विदेशी फंडिंग हासिल की थी. यूपी एटीएस ने आरोपी को लखनऊ के मानक नगर से गिरफ्तार किया था.

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