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जेल में कटेगी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रात, कोर्ट से नहीं मिली जमानत

हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद वसीम रिजवी(पूर्व नाम) को सीजेएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने वसीम रिजवी(पूर्व नाम) की जमानत खारिज कर दी और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को आज की रात जेल में बितानी होगी.

जेल में कटेगी वसीम रिजवी की रात, कोर्ट से नहीं मिली जमानत
जेल में कटेगी वसीम रिजवी की रात, कोर्ट से नहीं मिली जमानत
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Published : Jan 13, 2022, 11:05 PM IST

हरिद्वार/लखनऊ: धर्म संसद हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है. देर शाम ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. वसीम रिजवी की याजिका खारिज होने पर साधु-संतों ने हंगामा किया. वहीं गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर चुके हैं.

यति नरसिंहानंद ने कहा कि वे वसीम रिजवी की रिहाई के बाद ही जल ग्रहण करेंगे. बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले गुरुवार 13 जनवरी शाम को ही हरिद्वार पुलिस ने उन्हें नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया था.

इसके बाद पुलिस उन्हें हरिद्वार कोतवाली ले आई थी. पुलिस ने उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. कल वसीम रिजवी की जमानत याचिक पर फिर से सुनवाई होगी.

पढ़ें- महिलाओं के सहारे कांग्रेस सत्ता से कितनी दूर कितनी पास

बता दें कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर बीच धर्म संसद आयोजन किया गया था, जिसमें वक्ताओं द्वारा विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी. जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था.

बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर महामंडलेश्वर धरमदास परमानंद और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम भी केस दर्ज किया था. इसके बाद सागर सिंधु महाराज, यति नरसिंहानंद गिरि, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण और प्रमोधानंद गिरि का नाम भी FIR में जोड़ा गया था. इस मामले में बुधवार 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन हुआ है, जो इस मामले की जांच कर रही है.

पढ़ें- बागी विधायकों के साथ अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद, बोले-कल से आएगा तूफान और भाजपा के परखच्चे उड़ जाएंगे...

वसीम रिजवी के गिरफ्तारी के हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया था कि रिजवी पर तीन मामले दर्ज हैं. ये गिरफ्तारी तीसरे मामले में हुई है. रिजवी को काफी समय से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें आज (13 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया है.

हरिद्वार/लखनऊ: धर्म संसद हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार किए गए यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है. देर शाम ही उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. वसीम रिजवी की याजिका खारिज होने पर साधु-संतों ने हंगामा किया. वहीं गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अन्न जल त्याग कर अनशन शुरू कर चुके हैं.

यति नरसिंहानंद ने कहा कि वे वसीम रिजवी की रिहाई के बाद ही जल ग्रहण करेंगे. बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले गुरुवार 13 जनवरी शाम को ही हरिद्वार पुलिस ने उन्हें नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया था.

इसके बाद पुलिस उन्हें हरिद्वार कोतवाली ले आई थी. पुलिस ने उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. कल वसीम रिजवी की जमानत याचिक पर फिर से सुनवाई होगी.

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बता दें कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर बीच धर्म संसद आयोजन किया गया था, जिसमें वक्ताओं द्वारा विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया गया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसी वीडियो के आधार पर हरिद्वार के ज्वालापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नदीम ने वसीम रिजवी के खिलाफ हरिद्वार शहर कोतवाली में तहरीर दी थी. जिसके आधार पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ IPC की धारा 153ए, 298 में मुकदमा दर्ज किया था.

बाद में पुलिस ने वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर महामंडलेश्वर धरमदास परमानंद और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के नाम भी केस दर्ज किया था. इसके बाद सागर सिंधु महाराज, यति नरसिंहानंद गिरि, आनंद स्वरूप, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण और प्रमोधानंद गिरि का नाम भी FIR में जोड़ा गया था. इस मामले में बुधवार 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने भी राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन हुआ है, जो इस मामले की जांच कर रही है.

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वसीम रिजवी के गिरफ्तारी के हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया था कि रिजवी पर तीन मामले दर्ज हैं. ये गिरफ्तारी तीसरे मामले में हुई है. रिजवी को काफी समय से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके बाद उन्हें आज (13 जनवरी) को गिरफ्तार किया गया है.

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