लखनऊः जिला जज संजय शंकर पांडेय ने होटल में देर रात डीजे बजाने से रोकने व पुलिस बुलाने पर मेजर की कार जलाने के मामले में वांछित अभियुक्त राहुल शर्मा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है. राहुल शर्मा होटल का मालिक है. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त के अपराध को गंभीर करार दिया है. सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी के मुताबिक नौ जनवरी को इस मामले की एफआईआर मेजर अभिजीत सिंह ने थाना गोमती नगर में दर्ज कराई थी.
विशेष जज पवन कुमार राय ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पति आनंद शुक्ला को पांच साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 26 जून, 2010 को इस मामले की एफआईआर मृतका शालिनी के पिता छेदी लाल ने थाना तालकटोरा में दर्ज कराई थी. वर्ष 2010 में आनंद की शादी शालिनी से हुई थी, आनंद शराब पीने का आदी था. आरोप था कि उसने घर में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी कि शालिनी का जीना दुश्वार हो गया था. वह बार-बार शालिनी को मर जाने के लिए कहता था, इस प्रताड़ना से निराश और परेशान शालिनी आत्म हत्या के रास्ते पर बढ़ गई और आत्महत्या कर भी लिया.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 11 फरवरी को सिविल कोर्ट परिसर में वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इस लोक अदालत में बैंक वसूली वाद, किराएदारी वाद, मोबाईल फोन व केबल नेटवर्क संबधी मामले, आयकर व अन्य वित्तीय संस्थाओं सें संबधित वाद, आपसी सुलह-समझौते से निपटाए जाने वाले वाद, दीवानी के मुकदमे, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले व जनोपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से संबधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा.
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