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उत्पीड़न के हाई प्रोफाइल मामले में दिशा टंडन के बयान दर्ज करने का आदेश - कैबिनेट मंत्री पर लगा है आरोप

कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन व परिजनों पर उत्पीड़न के आरोप का मामले में कोर्ट ने पीड़िता दिशा टंडन के बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं. बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने तारीख भी तय कर दी है.

कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन
कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन
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Published : Feb 24, 2022, 10:34 PM IST

लखनऊ: कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन व परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना, मारपीट व उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दाखिल अर्जी पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने आशुतोष टंडन के भाई की पुत्रवधु व पीड़िता दिशा टंडन का बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने आगामी 2 मार्च को दिशा टंडन का बयान दर्ज करने की तिथि तय की है.


पीड़िता दिशा टण्डन की ओर से अदालत में अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव द्वारा अर्जी देकर कहा गया कि उसकी शादी 11 दिसंबर 2019 को हुई थी. उस समय लालजी टण्डन जीवित थे. कहा गया है कि जब तक लालजी टण्डन जीवित रहे तब तक दिशा टंडन को कोई परेशानी नहीं हुई तथा उन्हें प्यार व सम्मान मिलता रहा. लेकिन, उनकी मृत्यु के बाद वादिनी के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा.

अदालत ने दिशा टण्डन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी को परिवाद के रूप में दाखिल करते हुए उसका बयान दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके लिए आगामी 2 मार्च की तिथि नियत की है. उल्लेखनीय है कि कोर्ट द्वारा इस मामले में सख्त रुख अपनाने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है.

यह भी पढ़ें- अजीत सिंह हत्याकांड: धनंजय सिंह के सरेंडर पर नहीं हो सकी सुनवाई, 5 मार्च को अगली सुनवाई

अदालत ने वादिनी की अर्जी पर महिला थाना से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया था. 28 जनवरी को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि थानाध्यक्ष कोविड से पीड़ित हैं. लिहाजा सात दिन का समय दिया जाए. जबकि इसके बाद भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि वह मुंबई गई हैं. इसलिए सात दिन की और मोहलत दी जाए. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था.

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लखनऊ: कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन व परिजनों पर मानसिक प्रताड़ना, मारपीट व उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दाखिल अर्जी पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने आशुतोष टंडन के भाई की पुत्रवधु व पीड़िता दिशा टंडन का बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने आगामी 2 मार्च को दिशा टंडन का बयान दर्ज करने की तिथि तय की है.


पीड़िता दिशा टण्डन की ओर से अदालत में अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव द्वारा अर्जी देकर कहा गया कि उसकी शादी 11 दिसंबर 2019 को हुई थी. उस समय लालजी टण्डन जीवित थे. कहा गया है कि जब तक लालजी टण्डन जीवित रहे तब तक दिशा टंडन को कोई परेशानी नहीं हुई तथा उन्हें प्यार व सम्मान मिलता रहा. लेकिन, उनकी मृत्यु के बाद वादिनी के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा.

अदालत ने दिशा टण्डन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी को परिवाद के रूप में दाखिल करते हुए उसका बयान दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके लिए आगामी 2 मार्च की तिथि नियत की है. उल्लेखनीय है कि कोर्ट द्वारा इस मामले में सख्त रुख अपनाने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है.

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अदालत ने वादिनी की अर्जी पर महिला थाना से रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया था. 28 जनवरी को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि थानाध्यक्ष कोविड से पीड़ित हैं. लिहाजा सात दिन का समय दिया जाए. जबकि इसके बाद भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि वह मुंबई गई हैं. इसलिए सात दिन की और मोहलत दी जाए. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था.

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