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Court News : स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वरिष्ठ सहायक को सजा, रिश्वत देने के प्रयास का था आरोप

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Published : Mar 23, 2023, 10:39 PM IST

रिश्वत देने के प्रयास के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज पीएन त्रिपाठी ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वरिष्ठ सहायक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्ता पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज पीएन त्रिपाठी ने वरिष्ठ लिपिक का तबादला कराने के लिए रिश्वत देने के प्रयास में दोषी करार दी गई. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, प्रशासन की तत्कालीन वरिष्ठ सहायक रूपा लोहानी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्ता पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सरकारी वकील अश्वनी वाजपेई के मुताबिक चार अप्रैल 2005 को इस मामले की लिखित शिकायत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, प्रशासन की निदेशक निवेदिता शुक्ला वर्मा ने थाना वजीरंगज में दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक निदेशालय में अनुभाग-13 की वरिष्ठ सहायक, प्रशासन रूपा लोहानी ने वरिष्ठ लिपिक बाबुराम चौधरी का तबादला केंद्रीय अनुभाग-13 से अनुभाग-पांच में कराने के लिए स्थानांतरण आदेश बनाकर 10 हजार रुपये के साथ एक लिफाफे में दिया था जिसे देखते ही उन्होंने फेंक दिया था.

गैर इरादतन हत्या में छह वर्ष की सजा : विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पदम पुरी को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील पंकज कुमार व विशाल सिंह के मुताबिक छह अक्टूबर, 2017 को इस मामले की एफआईआर महेश चंद्र ने थाने में दर्ज कराई थी. अभियुक्त पर महेश के मकान की छत पर सो रहे मजदूर अजय गौतम व राजकुमार तथा अन्य पर फावड़े से हमला करने का आरोप था. इस हमले से अजय गौतम के सिर पर गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

अश्लील हकरत में शिक्षक को दो वर्ष की सजा : एसीजेएम अभिषेक खरे ने टयूशन पढ़ने गई कक्षा पांच की छात्रा से अश्लील हकरत करने व धमकी देने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त शिक्षक अंगद को दो वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सहायक लोक अभियोजक उत्तम कुमार सिंह के मुताबिक 14 अक्टूबर, 2007 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी.

यह भी पढ़ें : मायावती सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की पत्नी की 9 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क, 22 करोड़ की और होगी

लखनऊ : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज पीएन त्रिपाठी ने वरिष्ठ लिपिक का तबादला कराने के लिए रिश्वत देने के प्रयास में दोषी करार दी गई. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, प्रशासन की तत्कालीन वरिष्ठ सहायक रूपा लोहानी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्ता पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सरकारी वकील अश्वनी वाजपेई के मुताबिक चार अप्रैल 2005 को इस मामले की लिखित शिकायत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, प्रशासन की निदेशक निवेदिता शुक्ला वर्मा ने थाना वजीरंगज में दर्ज कराई थी. इसके मुताबिक निदेशालय में अनुभाग-13 की वरिष्ठ सहायक, प्रशासन रूपा लोहानी ने वरिष्ठ लिपिक बाबुराम चौधरी का तबादला केंद्रीय अनुभाग-13 से अनुभाग-पांच में कराने के लिए स्थानांतरण आदेश बनाकर 10 हजार रुपये के साथ एक लिफाफे में दिया था जिसे देखते ही उन्होंने फेंक दिया था.

गैर इरादतन हत्या में छह वर्ष की सजा : विशेष जज डॉ. अवनीश कुमार ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पदम पुरी को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सरकारी वकील पंकज कुमार व विशाल सिंह के मुताबिक छह अक्टूबर, 2017 को इस मामले की एफआईआर महेश चंद्र ने थाने में दर्ज कराई थी. अभियुक्त पर महेश के मकान की छत पर सो रहे मजदूर अजय गौतम व राजकुमार तथा अन्य पर फावड़े से हमला करने का आरोप था. इस हमले से अजय गौतम के सिर पर गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

अश्लील हकरत में शिक्षक को दो वर्ष की सजा : एसीजेएम अभिषेक खरे ने टयूशन पढ़ने गई कक्षा पांच की छात्रा से अश्लील हकरत करने व धमकी देने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त शिक्षक अंगद को दो वर्ष की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सहायक लोक अभियोजक उत्तम कुमार सिंह के मुताबिक 14 अक्टूबर, 2007 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता की मां ने थाना बाजारखाला में दर्ज कराई थी.

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