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पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा

विशेष जज विनय कुमार सिंह ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण कर उसकी हत्या करने और शव को गायब करने के मामले में दोषी कृष्णा गोस्वामी उर्फ गुड़िया को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा
पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दी उम्र कैद की सजा
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Published : Sep 28, 2021, 9:26 PM IST

लखनऊः पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को विशेष जज विनय कुमार सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस मामले में कृष्णा के प्रेमी हरवंश मिश्रा को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर अलग-अलग 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि मृतक पति राकेश गिरि के बच्चों को दी जाएगी.

विगत 24 सितंबर को अदालत ने थाना वजीरगंज से संबंधित इस मामले में दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302, 364, 306, 201 और धारा 34 के तहत दोषी करार दिया था. सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक राकेश गिरि की पहली पत्नी किरन का निधन होने के बाद उसकी शादी किरन की सगी बहन कृष्णा से हुई. राकेश की पहली पत्नी से एक लड़का हुआ था. राकेश अपनी ससुराल में कृष्णा के साथ रहने लगा. शादी के बाद कृष्णा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया.

इसे भी पढ़ें- सपा विधायक के बिगड़े बोल, 'ब्राह्मण-क्षत्रिय चोर हैं हमें नहीं चाहिए इनका वोट'

इस दौरान कृष्णा का अपने किराएदार हरिवंश से प्रेम-प्रसंग चलता रहा. जिससे राकेश बहुत आहत रहने लगा. वो कृष्णा से किराएदार हरिवंश को हटाने के लिए कहने लगा. कृष्णा इस पर उससे झगड़ा करने लगती थी. फिर राकेश अचानक गायब हो गया. वहीं कई दिनों से राकेश का फोन बंद मिलने पर उसका भाई वीरेंद्र उससे मिलने लखनऊ आया, तो घर में ताला लगा था. राकेश दिखाई नहीं दिया. पता चला कि कृष्णा घर बेचकर डेढ़ माह से गायब है. हरिवंश भी दिखाई नहीं दिया. 28 नवंबर, 2014 को किसी अनहोनी की आशंका में वीरेंद्र ने एफआईआर दर्ज कराई. विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार राकेश की हत्या का खुलासा किया था.

लखनऊः पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को विशेष जज विनय कुमार सिंह ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस मामले में कृष्णा के प्रेमी हरवंश मिश्रा को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर अलग-अलग 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माने की आधी धनराशि मृतक पति राकेश गिरि के बच्चों को दी जाएगी.

विगत 24 सितंबर को अदालत ने थाना वजीरगंज से संबंधित इस मामले में दोनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302, 364, 306, 201 और धारा 34 के तहत दोषी करार दिया था. सरकारी वकील पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक राकेश गिरि की पहली पत्नी किरन का निधन होने के बाद उसकी शादी किरन की सगी बहन कृष्णा से हुई. राकेश की पहली पत्नी से एक लड़का हुआ था. राकेश अपनी ससुराल में कृष्णा के साथ रहने लगा. शादी के बाद कृष्णा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया.

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इस दौरान कृष्णा का अपने किराएदार हरिवंश से प्रेम-प्रसंग चलता रहा. जिससे राकेश बहुत आहत रहने लगा. वो कृष्णा से किराएदार हरिवंश को हटाने के लिए कहने लगा. कृष्णा इस पर उससे झगड़ा करने लगती थी. फिर राकेश अचानक गायब हो गया. वहीं कई दिनों से राकेश का फोन बंद मिलने पर उसका भाई वीरेंद्र उससे मिलने लखनऊ आया, तो घर में ताला लगा था. राकेश दिखाई नहीं दिया. पता चला कि कृष्णा घर बेचकर डेढ़ माह से गायब है. हरिवंश भी दिखाई नहीं दिया. 28 नवंबर, 2014 को किसी अनहोनी की आशंका में वीरेंद्र ने एफआईआर दर्ज कराई. विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार राकेश की हत्या का खुलासा किया था.

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