लखनऊ : बाराबंकी में हुए शराब कांड मामले में देशी शराब के ठेके के मालिक दानवीर सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी है. वहीं कोर्ट ने रामनगर के तत्कालीन आबकारी निरीक्षक राम तीरथ मौर्या व 3 अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. ये आदेश न्यायमूर्ति फैज आलम खान की एकल पीठ ने अभियुक्तों की ओर से दाखिल अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर पारित किया है.
न्यायालय ने जिला अदालत को भी आदेश दिया है कि एक वर्ष में इस मामले का ट्रायल पूरा कराया जाए. गौरतलब है कि मई 2019 में हुई इस घटना में दर्जनों लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई थी.
इस मामले में ठेका मालिक दानवीर सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जहरीली शराब पीने से 32 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 100 के लगभग लोग गंभीर हालत में भर्ती कराए गए थे. ठेका मालिक की ओर से दलील दी गई कि वह ठेके को नहीं देखता था, बल्कि मनीष सिंह नाम का उसका मैनेजर ठेका के कामकाज देखता था.
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इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ठेका मालिक होने के नाते घटना में उसकी भूमिका अन्य अभियुक्तों से अलग है, लिहाजा उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. हालांकि कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं. कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को भी आदेश दिया है कि मामले का परीक्षण एक वर्ष में पूरा कर लिया जाए.
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