लखनऊ: अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश सिंह ने श्रवण साहू के बेटे आयुष की हत्या व उसके दोस्तों पर कातिलाना हमला करने के मामले में शुक्रवार को अभियुक्त अकील अंसारी को दोषी करार दिया. साथ ही अकील अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख छह हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि इस मामले के एक दूसरे अभियुक्त अजीम उर्फ बाबू को जानमाल की धमकी में दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व पांच हजार के जुर्माना से दंडित किया है.
जानिए क्या है पूरा मामला
सरकारी वकील जगतपाल सिंह के मुताबिक 16 अक्टूबर, 2013 की रात में आयुष अपने दोस्तों के साथ कैम्पवेल रोड स्थित एक बीयर की दुकान पर था, जहां आयुष के दोस्त प्रशांत से बीयर खरीदने को लेकर अकील से कहा-सुनी हो गई. इस पर अजीम उर्फ बाबू ने कहा, गोली मार दो इसको तभी अकील ने आयुष को गोली मार दी. इसके बाद आयुष की मौके पर ही मौत हो गई. आयुष के साथ ही इस हमले में घायल उसके दोस्त दिवाकर व आकाश को भी इलाज के लिए ट्रामा सेंटल ले जाया गया. फिर इसकी सूचना श्रवण साहू को दी गई. इस सूचना पर श्रवण साहू व उनके परिवार के लोग फौरन ट्रामा सेंटर पहुंच गए. वहीं इस मामले में 17अक्टूबर, 2013 को श्रवण साहू ने इस मामले की एफआईआर थाना ठाकुरगंज में दर्ज कराई थी.
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