लखनऊ: कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 35 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू लगाया है. प्रदेश की राजधानी समेत अन्य जिलों में यह कर्फ्यू आज यानी शनिवार की रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा. यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को तालाबंदी रहेगी. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे. इस दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग की जाएगी. इस अवधि में केवल आवश्यक वस्तुओं और आवागमन की छूट होगी.
पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी. इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित होंगी. इस संबंध में आवश्यक जागरुकता कार्य भी किए जाएंगे.
मास्क न लगाने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना
सीएम ने अफसरों से कहा कि प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है. पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाता है, तो 10 गुना अधिक जुर्माना लगाया जाएगा. यानि कि दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा.
सिर्फ इन्हें रहेगी अनुमति: अपर मुख्य सचिव गृह
सभी उद्योग और उनके श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आने जाने की अनुमति दी जाएगी. शनिवार-रविवार को बंद स्थानों के अंदर 50 व्यक्तियों और खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी. मास्क, सामाजिक दूरी और सेनिटाइजर के उपयोग और अन्य दिशा निर्देश के अनुसार व अन्य सावधानियों के साथ विवाह कार्यक्रम की अनुमति रहेगी. सभी परीक्षाओं जैसे एनडीए परीक्षा आदि की अनुमति दी जाएगी. परीक्षार्थियों और अन्य परीक्षा कराने वाले स्टॉफ को अपने आईडी कार्ड साथ लेकर आगे जाने की अनुमति रहेगी. साथ ही उन्हें खुद के वाहन से आने जाने की अनुमति दी जाएगी. सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से परिवहन बसों में 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी. दाह संस्कार या अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं होगी. सभी कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और एसपी को इन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा रविवार को साप्ताहिक बंदी और विशेष रूप से दवा, सैनिटाइजर मेकिंग और अन्य उद्योगों के लिए रविवार को बंद होने के अलावा और भी सभी उद्योग खुलेंगे, जिनका कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सीधा संबंध है.
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बलिया जिलाधिकारी ने की कर्फ्यू की घोषणा
बलिया में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी आदिति सिंह ने 17 अप्रैल शनिवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7:00 बजे तक 35 घंटे के लॉकडाउन (कर्फ्यू) लगाने की घोषणा कर दी है. कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामान, चुनाव संबंधी पोलिंग पेटियां, स्वास्थ्य सेवाएं और साफ-सफाई से जुड़े अतिरिक्त कर्मियों के अलावा अन्य लोगों के आवागमन पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है.
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'मास्क नहीं तो सामान नहीं'-बागपत डीएम
बागपत में 24 घण्टे में 60 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं. जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 277 पहुंच चुकी है. यहां भी 35 घण्टे का वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहेगा. डीएम राजकमल यादव ने खुद बाजारों में भ्रमण कर व्यापारियों और ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए जागरुक करते दिखाई दिए. डीएम ने व्यापारियों से निवेदन किया है कि सभी अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर स्टीकर लगा लें कि 'मास्क नहीं तो सामान नहीं', ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल करें.
फिरोजाबाद में रोजाना रहेगा नाइट कर्फ्यू
फिरोजाबाद में शुक्रवार को 77 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए. इस प्रकार से एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 500 के पार हो गई है. फिरोजाबाद में अब वीकेंड लॉकडाउन के अलावा रोजाना नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का एलान कर दिया गया है. आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी संस्थान का परिचय पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण घर से निकलने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.