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पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोविड से निधन पर मिलेगा 30 लाख रुपये मुआवजा - पंचायत चुनाव ड्यूटी

पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना से मौत पर सरकार उनके परिजनों को 30 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया है. जिसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की.

राज्य निर्वाचन आयोग.
राज्य निर्वाचन आयोग.
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Published : May 5, 2021, 4:39 AM IST

Updated : May 5, 2021, 9:08 PM IST

लखनऊ: पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना वायरस से हुई मौत को लेकर उनके परिजनों को 30 लाख रुपये की सहायता राशि यानी अनुग्रह राशि आर्थिक मदद के रूप में देने को लेकर आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से मरने वाले कर्मचारी-अधिकारी को सरकार अनुग्रह राशि देगी. हालांकि सरकार इन कर्मचारियों-अधिकारियों को कितनी राशि देगी. इसका सरकार ने खुलासा नहीं किया है.

डीएम प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे
जारी आदेश के अनुसार जिलाधिकारी मृतक कर्मचारियों की अनुग्रह राशि प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे. उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर उसके परीक्षण का काम किया जाएगा और फिर अनुग्रह राशि दी जाएगी.

परिजनों को मिलेगी तीस लाख की सहायता

पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वाले अधिकारी और कमर्चारियों के परिजनों को योगी सरकार 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि यानी मुआवजा देगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने बताया कि पहले ही चुनाव ड्यूटी में वर्तमान नियम के अनुसार, किसी दुर्घटना, आतंकवादी हिंसा या अन्य किसी भी घटना हिंसा आदि या अन्य कोई रोड माइंस, बम ब्लास्ट और हथियारों से हमला आदि की दशा में कर्मचारी अधिकारी की मौत पर परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है. अब इसमें कोविड-19 से निधन को भी जोड़ दिया गया है. यह सहायता दिए जाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही घोषित की है. अब इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.

अनुग्रह राशि मिलने के नियमों में किया संशोधन
सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हिंसा या अन्य किसी प्रकार की घटना को लेकर मिलने वाली अनुग्रह राशि की शर्तों में संशोधन किया है. अब उसमें कोविड-19 संक्रमण की वजह से होने वाली मौत को भी इसमें शामिल किया गया है. ऐसे में अब जिन कर्मचारी अधिकारियों कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हुई उन्हें भी अनुग्रह राशि यानी मुआवजा दिया जाने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा.

हजारों लोगों की हुई है कोरोना से मौत
उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में कर्मचारियों की मौत कोविड संक्रमण के कारण हुई है. आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की भी चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने की वजह से मौत हुई है. जिसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर नियमों में संशोधन करते हुए अब चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को भी अनुग्रह राशि यानी मुआवजा राशि दिए जाने का आदेश जारी हुआ है.

इसे भी पढे़ं- सीएम योगी ने किसानों से वर्चुअल संवाद कर जाना गेहूं खरीद का हाल

लखनऊ: पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना वायरस से हुई मौत को लेकर उनके परिजनों को 30 लाख रुपये की सहायता राशि यानी अनुग्रह राशि आर्थिक मदद के रूप में देने को लेकर आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आदेश दिया है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से मरने वाले कर्मचारी-अधिकारी को सरकार अनुग्रह राशि देगी. हालांकि सरकार इन कर्मचारियों-अधिकारियों को कितनी राशि देगी. इसका सरकार ने खुलासा नहीं किया है.

डीएम प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे
जारी आदेश के अनुसार जिलाधिकारी मृतक कर्मचारियों की अनुग्रह राशि प्रस्ताव बनाकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे. उसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर उसके परीक्षण का काम किया जाएगा और फिर अनुग्रह राशि दी जाएगी.

परिजनों को मिलेगी तीस लाख की सहायता

पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वाले अधिकारी और कमर्चारियों के परिजनों को योगी सरकार 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि यानी मुआवजा देगी. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. राज्य सरकार ने बताया कि पहले ही चुनाव ड्यूटी में वर्तमान नियम के अनुसार, किसी दुर्घटना, आतंकवादी हिंसा या अन्य किसी भी घटना हिंसा आदि या अन्य कोई रोड माइंस, बम ब्लास्ट और हथियारों से हमला आदि की दशा में कर्मचारी अधिकारी की मौत पर परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रावधान है. अब इसमें कोविड-19 से निधन को भी जोड़ दिया गया है. यह सहायता दिए जाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही घोषित की है. अब इसको लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया गया है.

अनुग्रह राशि मिलने के नियमों में किया संशोधन
सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हिंसा या अन्य किसी प्रकार की घटना को लेकर मिलने वाली अनुग्रह राशि की शर्तों में संशोधन किया है. अब उसमें कोविड-19 संक्रमण की वजह से होने वाली मौत को भी इसमें शामिल किया गया है. ऐसे में अब जिन कर्मचारी अधिकारियों कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हुई उन्हें भी अनुग्रह राशि यानी मुआवजा दिया जाने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा.

हजारों लोगों की हुई है कोरोना से मौत
उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में कर्मचारियों की मौत कोविड संक्रमण के कारण हुई है. आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों की भी चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित होने की वजह से मौत हुई है. जिसको लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर नियमों में संशोधन करते हुए अब चुनाव ड्यूटी के दौरान कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को भी अनुग्रह राशि यानी मुआवजा राशि दिए जाने का आदेश जारी हुआ है.

इसे भी पढे़ं- सीएम योगी ने किसानों से वर्चुअल संवाद कर जाना गेहूं खरीद का हाल

Last Updated : May 5, 2021, 9:08 PM IST
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