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नए साल से बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकता है मुआवजा, तैयारी पूरी

नए साल 2023 में बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलने की उम्मीद है. नए साल में मुआवजा कानून लागू करने की तैयारियां हो गई हैं. राज्य सलाहकार समिति के सदस्य ने पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा की है.

मुआवजा कानून
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Published : Dec 25, 2022, 1:54 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से शक्ति भवन में मुलाकात कर मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा की. आयोग द्वारा बनाए गए मुआवजा कानून को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू कराने की मांग उठाई. उपभोक्ता परिषद ने इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा भी की, जिससे यह बात साफ हो गई कि मुआवजा कानून को ऑनलाइन लागू करने के लिए लगभग पूरी तैयारी हो गई है. उम्मीद है उनके आते ही नए साल में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक से उपभोक्ताओं की कई समस्याओं पर भी चर्चा की. उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित निदान के लिए कार्पोरेशन प्रबंधन से मांग उठाई. उपभोक्ता परिषद ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता 2005 में सभी उपभोक्ता समस्याओं व सुविधाओं चाहे वह नए कनेक्शन का मामला हो, विद्युत व्यवधान का मामला हो, बिलिंग संबंधी मामला हो, मीटर संबंधी मामला हो, किसी भी प्रकार के ब्रेकडाउन का मामला हो या फिर उपभोक्ताओं के फोन उठाने का मामला हो, उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए जो भी मानक हैं, उसके लिए एक नियत समय निर्धारित किया गया है. और यदि बिजली कंपनियां नियत समय में उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं देंगी तो विद्युत उपभोक्ताओं को देरी के लिए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया गया है.

यह भी पढ़ें: यूपी नगर निकाय चुनाव, कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी बनने से पहले नेताओं को देनी होगी अग्नि परीक्षा

इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में नियमावली को अधिसूचित किया जा चुका है. क्योंकि, यह पूरी व्यवस्था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू होनी थी. प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उसका लाभ सुचारु रूप से मिल पाए और मुआवजा कानून के तहत किसी भी देरी के लिए ऑनलाइन उनके बिजली बिल में ही भुगतान हो सके, इसलिए थोडा विलंब जरूर हुआ है. लेकिन, अब जिस प्रकार से पावर कार्पोरेशन की कार्रवाई अंतिम चरण में चल रही है. उससे पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया है कि नए साल में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को आयोग की तरफ से बनाए गए मुआवजा कानून का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से शक्ति भवन में मुलाकात कर मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा की. आयोग द्वारा बनाए गए मुआवजा कानून को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू कराने की मांग उठाई. उपभोक्ता परिषद ने इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा भी की, जिससे यह बात साफ हो गई कि मुआवजा कानून को ऑनलाइन लागू करने के लिए लगभग पूरी तैयारी हो गई है. उम्मीद है उनके आते ही नए साल में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजा कानून का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने पावर कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक से उपभोक्ताओं की कई समस्याओं पर भी चर्चा की. उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित निदान के लिए कार्पोरेशन प्रबंधन से मांग उठाई. उपभोक्ता परिषद ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता 2005 में सभी उपभोक्ता समस्याओं व सुविधाओं चाहे वह नए कनेक्शन का मामला हो, विद्युत व्यवधान का मामला हो, बिलिंग संबंधी मामला हो, मीटर संबंधी मामला हो, किसी भी प्रकार के ब्रेकडाउन का मामला हो या फिर उपभोक्ताओं के फोन उठाने का मामला हो, उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए जो भी मानक हैं, उसके लिए एक नियत समय निर्धारित किया गया है. और यदि बिजली कंपनियां नियत समय में उपभोक्ताओं को उसका लाभ नहीं देंगी तो विद्युत उपभोक्ताओं को देरी के लिए मुआवजा दिए जाने का प्रावधान विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया गया है.

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इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में नियमावली को अधिसूचित किया जा चुका है. क्योंकि, यह पूरी व्यवस्था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू होनी थी. प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को उसका लाभ सुचारु रूप से मिल पाए और मुआवजा कानून के तहत किसी भी देरी के लिए ऑनलाइन उनके बिजली बिल में ही भुगतान हो सके, इसलिए थोडा विलंब जरूर हुआ है. लेकिन, अब जिस प्रकार से पावर कार्पोरेशन की कार्रवाई अंतिम चरण में चल रही है. उससे पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया है कि नए साल में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को आयोग की तरफ से बनाए गए मुआवजा कानून का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

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