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मुरादनगर की घटना पर सीएम योगी सख्त, ठेकेदार और इंजीनियर पर रासुका के आदेश

मुरादनगर के आरोपियों पर एनएसए का आदेश
मुरादनगर के आरोपियों पर एनएसए का आदेश
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Published : Jan 5, 2021, 10:38 AM IST

Updated : Jan 5, 2021, 1:59 PM IST

10:28 January 05

मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं. सोमवार को उन्होंने जहां एक तरफ अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री ने निर्माण करने वाली वाले इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका( राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

  • CM Yogi Adityanath announces ex-gratia of Rs 10 lakhs each for famillies those who lost their lives in Muradnagar roof collapse incident. The National Security Act to be imposed on the accused.

    (file photo) pic.twitter.com/CHV82fwbu6

    — ANI UP (@ANINewsUP) January 5, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गाजियाबादः सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर में श्मशान की छत गिरने की घटना में जान गंवाने वालों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. साथ आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

बता दें कि मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं. सोमवार को उन्होंने जहां एक तरफ अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री ने निर्माण करने वाली वाले इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. 

सीएम योगी ने कहा है कि पूरे नुकसान की भरपाई भी दोषी इंजीनियर और ठेकेदार करने का भी आदेश दिया है. यही नहीं ठेकेदारो ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश दिया है. इसके साथ ही डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश सितंबर में ही दिया था तो लापरवाही क्यों हुई.

10:28 January 05

मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं. सोमवार को उन्होंने जहां एक तरफ अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री ने निर्माण करने वाली वाले इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका( राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

  • CM Yogi Adityanath announces ex-gratia of Rs 10 lakhs each for famillies those who lost their lives in Muradnagar roof collapse incident. The National Security Act to be imposed on the accused.

    (file photo) pic.twitter.com/CHV82fwbu6

    — ANI UP (@ANINewsUP) January 5, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

गाजियाबादः सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादनगर में श्मशान की छत गिरने की घटना में जान गंवाने वालों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है. साथ आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया है.

बता दें कि मुरादनगर की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं. सोमवार को उन्होंने जहां एक तरफ अधिकारियों की कड़ी फटकार लगाई थी. वहीं आज सुबह मुख्यमंत्री ने निर्माण करने वाली वाले इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. 

सीएम योगी ने कहा है कि पूरे नुकसान की भरपाई भी दोषी इंजीनियर और ठेकेदार करने का भी आदेश दिया है. यही नहीं ठेकेदारो ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश दिया है. इसके साथ ही डीएम और कमिश्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब 50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट निर्देश सितंबर में ही दिया था तो लापरवाही क्यों हुई.

Last Updated : Jan 5, 2021, 1:59 PM IST
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