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सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्यः मुख्य सचिव

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Published : Sep 3, 2020, 4:01 PM IST

Updated : Sep 3, 2020, 6:53 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को प्रदेश के सभी कमिश्नर और डीएम को कोरोना से संबंधित आदेश जारी किया है. इसमें उन्होंने कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति को अनिवार्य किया है. वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को कार्यालयों में आने के लिए कहा है.

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मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी

लखनऊः उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों को व्यवस्थित तरीके से खोले जाने, कर्मचारियों द्वारा मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने को लेकर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी कमिश्नर और डीएम को आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का औचक निरीक्षण करें और रिपोर्ट शासन को भेजें.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी आदेश में कहा है कि कार्यालय और अनुभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के 50 फीसद कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य की जाए. शेष कर्मचारियों का रोस्टर के अनुसार वर्क फ्रॉम होम की अनुमति के संबंध में अपने विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर काम कराया जाए. समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे.

मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि आकस्मिक कारण से कर्मचारी जिसको कार्य पर आना संभव न हो या वह अवकाश के लिए आवेदन पत्र देता है, तो उक्त अवकाश को स्वीकृत करते हुए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति वाले किसी समकक्ष कर्मचारी को कार्य के लिए निर्देशित किया जाएगा.

इसके अलावा कार्यालय आने वाले कर्मचारी समयशीलता का पालन करेंगे एवं निर्धारित समय से कार्यालय में उपस्थित होंगे. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी. समय पर कर्मचारियों की उपस्थिति जांचने के लिए नियंत्रक अधिकारी समय-समय पर जांच अवश्य करते रहें.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय में कोरोनावायरस हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए, जो कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी दे सकें. इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग की जाए. सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखी जाए, जिससे कार्यालयों को संक्रमण से बचाया जा सके और कोरोना के प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके.

लखनऊः उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकारी कार्यालयों को व्यवस्थित तरीके से खोले जाने, कर्मचारियों द्वारा मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने को लेकर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी कमिश्नर और डीएम को आदेश जारी किया है. मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का औचक निरीक्षण करें और रिपोर्ट शासन को भेजें.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने जारी आदेश में कहा है कि कार्यालय और अनुभाग में स्वीकृत पदों की तुलना में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के 50 फीसद कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य की जाए. शेष कर्मचारियों का रोस्टर के अनुसार वर्क फ्रॉम होम की अनुमति के संबंध में अपने विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर काम कराया जाए. समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे.

मुख्य सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि आकस्मिक कारण से कर्मचारी जिसको कार्य पर आना संभव न हो या वह अवकाश के लिए आवेदन पत्र देता है, तो उक्त अवकाश को स्वीकृत करते हुए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति वाले किसी समकक्ष कर्मचारी को कार्य के लिए निर्देशित किया जाएगा.

इसके अलावा कार्यालय आने वाले कर्मचारी समयशीलता का पालन करेंगे एवं निर्धारित समय से कार्यालय में उपस्थित होंगे. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी. समय पर कर्मचारियों की उपस्थिति जांचने के लिए नियंत्रक अधिकारी समय-समय पर जांच अवश्य करते रहें.

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय में कोरोनावायरस हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए, जो कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक जानकारी दे सकें. इसके साथ ही प्रत्येक कार्यालय में आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग की जाए. सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रखी जाए, जिससे कार्यालयों को संक्रमण से बचाया जा सके और कोरोना के प्रसार को बढ़ने से रोका जा सके.

Last Updated : Sep 3, 2020, 6:53 PM IST
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