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रविदास मंदिर मामला: साकेत कोर्ट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को मिली जमानत, विदेश जाने की इजाजत नहीं - साकेत कोर्ट से चंद्रशेखर को मिली जमानत

कोर्ट ने चंद्रशेखर को निर्देश दिया कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद चन्द्रशेखर और उसके 95 साथियों को दंगा भड़काने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था.

साकेत कोर्ट से चंद्रशेखर को मिली जमानत.
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Published : Oct 20, 2019, 7:56 AM IST

नई दिल्ली: रविदास मंदिर तोड़े जाने के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं.

कोर्ट ने चंद्रशेखर को निर्देश दिया कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद चन्द्रशेखर और उसके 95 साथियों को दंगा भड़काने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने पिछले 10 अगस्त को रविदास मंदिर गिराया था. इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मंदिर स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 96 लोगों को गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: रविदास मंदिर तोड़े जाने के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं.

कोर्ट ने चंद्रशेखर को निर्देश दिया कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद चन्द्रशेखर और उसके 95 साथियों को दंगा भड़काने के आरोप में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने पिछले 10 अगस्त को रविदास मंदिर गिराया था. इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मंदिर स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके कारण प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने 96 लोगों को गिरफ्तार किया था.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रविदास मंदिर को तोड़े जाने के मामले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण को जमानत दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि चंद्रशेखर रावण कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं ।



Body:कोर्ट ने चंद्रशेखर रावण को निर्देश दिया कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे । दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को तोड़े जाने के बाद चन्द्रशेखर और उसके 95 साथियों को दंगा भड़काने के आरोप में दिल्ली में गिरफ़्तार किया गया था।



Conclusion:सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीडीए ने पिछले 10 अगस्त को रविदास मंदिर गिराया था। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मंदिर स्थल तक जाने की अनुमति नहीं दी थी जिसके कारण प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। जिसके बाद पुलिस ने 96 लोगों को गिरफ्तार किया था।
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