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सहायक अध्यापक पदः नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को चुनौती - सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति

प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता संबंधी नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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Published : Mar 20, 2021, 9:37 PM IST

प्रयागराजः प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता संबंधी नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है. जगन्नाथ शुक्ला और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है.

इसे भी पढ़ेंः अधिवक्ता के साथ न्यायालय में मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

ये बोले याचिकाकर्ता
याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों (सातवां संशोधन) नियमावली के क्लाज 4(1) में कहा गया है कि जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक वही नियुक्त होगा, जिसका स्नातक में प्राप्तांक कम से कम 50 प्रतिशत हो. याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू होने के बाद एनसीटीई ही एकमात्र संस्था है, जिसे शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार है. एनसीटीई की 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो स्नातक या परास्नातक में 50 प्रतिशत अंक या बीएड की डिग्री रखता है, शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा. कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

प्रयागराजः प्रदेश के मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता संबंधी नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने याचिका पर प्रदेश सरकार और अन्य सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है. जगन्नाथ शुक्ला और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सुनवाई कर रही है.

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याचीगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तों (सातवां संशोधन) नियमावली के क्लाज 4(1) में कहा गया है कि जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक वही नियुक्त होगा, जिसका स्नातक में प्राप्तांक कम से कम 50 प्रतिशत हो. याचिका में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू होने के बाद एनसीटीई ही एकमात्र संस्था है, जिसे शिक्षकों की योग्यता तय करने का अधिकार है. एनसीटीई की 13 नवंबर 2019 की अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जो स्नातक या परास्नातक में 50 प्रतिशत अंक या बीएड की डिग्री रखता है, शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा. कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

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