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केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अफसरों के तबादले पर लगाई रोक

सूबे में 15 अक्टूबर से 15 जनवरी 2019 तक अफसरों के किसी भी तरह के कोई तबादले नहीं किए जाएंगे. इसको लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं.

लखनऊ सचिवालय.
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Published : Sep 18, 2019, 10:28 AM IST

लखनऊः केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए अभियान शुरू किया है. 15 अक्टूबर 2019 से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में मतदाता अपने नाम एक स्थान से कटवा कर दूसरे स्थान पर जुड़वा सकेंगे. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जाएगा.

देखें वीडियो.

इसी संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि इस अभियान के दौरान पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ें:- गुरुग्राम: मतदाताओं को मिला वोटर कार्ड में फोटो बदलने का विकल्प, ऐसे लगाइये कलर फोटो

बताते चलें कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान से जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में डीएम प्रभारी अधिकारी निर्वाचन के रूप में एडीएम व तहसील स्तर पर डिप्टी कलेक्टर से जुड़ते हैं. अब इस आदेश के बाद 15 अक्टूबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक इनके तबादले नहीं किए जा सकेंगे. किसी अपरिहार्य स्थिति में सरकार आयोग की अनुमति से ही तबादले कर सकेगी.


लखनऊः केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए अभियान शुरू किया है. 15 अक्टूबर 2019 से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में मतदाता अपने नाम एक स्थान से कटवा कर दूसरे स्थान पर जुड़वा सकेंगे. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जाएगा.

देखें वीडियो.

इसी संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि इस अभियान के दौरान पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को स्थान से स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा.

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बताते चलें कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान से जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में डीएम प्रभारी अधिकारी निर्वाचन के रूप में एडीएम व तहसील स्तर पर डिप्टी कलेक्टर से जुड़ते हैं. अब इस आदेश के बाद 15 अक्टूबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक इनके तबादले नहीं किए जा सकेंगे. किसी अपरिहार्य स्थिति में सरकार आयोग की अनुमति से ही तबादले कर सकेगी.


Intro:सूबे में आने वाले 15 अक्टूबर से लेकर के 15 जनवरी 2019 तक किसी भी तरह के कोई तबादले अफसरों के नहीं किए जाएंगे।यह वही अफसर होंगे जो मतदाता पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारी होंगे। इन अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग अब नहीं किए जा सकेंगे। इसको लेकर के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं।




Body:दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूरे करने वाले मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए 15 अक्टूबर 2019 से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है।इस अभियान के दौरान मतदाता बन सकेंगे लोग अपने नाम एक स्थान से कटवा कर दूसरे स्थान पर जुड़वा सकेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 1 जनवरी 2020 से 15 जनवरी 2020 के बीच किया जाएगा ।अंतिम प्रकाशन की तिथि आयोग तय करेगा।इसी संबंध में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को पत्र लिखा है।उन्होंने कहा है कि इस अभियान के दौरान पुनरीक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। बताते चलें कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान से जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में डीएम प्रभारी अधिकारी निर्वाचन के रूप में एडीएम व तहसील स्तर पर डिप्टी कलेक्टर से जुड़ते हैं।लेकिन अब इस आदेश के बाद 15 अक्टूबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक इनके तबादले नहीं किए जा सकेंगे।अपरिहार्य स्थिति में सरकार आयोग की अनुमति से ही तबादले कर सकेगी।




Conclusion:एन्ड पीटीसी
शुभम पाण्डेय
7054605976
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