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CBI ने गाजियाबाद की फर्म के खिलाफ दर्ज कराई FIR

बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर 45 करोड़ हड़पने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को गाजियाबाद की जगन्नाथ ट्रेडर्स और काजूवाला फर्म संचालक जतिन शर्मा और पवन कुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

सीबीआई
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Published : Mar 18, 2021, 4:28 AM IST

लखनऊ: बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर 45 करोड़ हड़पने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को गाजियाबाद की जगन्नाथ ट्रेडर्स और काजूवाला फर्म संचालक जतिन शर्मा और पवन कुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

सीबीआई लखनऊ के जॉइंट डायरेक्टर ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर ने लखनऊ सीबीआई को गाजियाबाद की जगन्नाथ ट्रेडर्स और काजूवाला फर्म के संचालकों के खिलाफ शिकायत की थी. मैनेजर का आरोप था कि जगन्नाथ ट्रेडर्स के संचालक जतिन शर्मा और काजूवाला फर्म के संचालक पवन कुमार शर्मा ने बैंक से ₹45 करोड़ का लोन ले लिया है और उसे जमा नहीं कर रहे.

जांच में शिकायत मिली सही

सीबीआई ने इसकी जांच की तो मामला सही पाया गया. इस पर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लखनऊ ने प्रकरण की जांच और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. बुधवार को सीबीआई के ज्वॉइंट डायरेक्टर लखनऊ ने दोनों फर्मो के संचालकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है. जल्द ही सीबीआई इन फर्म के संचालकों को गिरफ्तार कर सकती है।

लखनऊ: बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेकर 45 करोड़ हड़पने के आरोप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को गाजियाबाद की जगन्नाथ ट्रेडर्स और काजूवाला फर्म संचालक जतिन शर्मा और पवन कुमार शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

सीबीआई लखनऊ के जॉइंट डायरेक्टर ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर ने लखनऊ सीबीआई को गाजियाबाद की जगन्नाथ ट्रेडर्स और काजूवाला फर्म के संचालकों के खिलाफ शिकायत की थी. मैनेजर का आरोप था कि जगन्नाथ ट्रेडर्स के संचालक जतिन शर्मा और काजूवाला फर्म के संचालक पवन कुमार शर्मा ने बैंक से ₹45 करोड़ का लोन ले लिया है और उसे जमा नहीं कर रहे.

जांच में शिकायत मिली सही

सीबीआई ने इसकी जांच की तो मामला सही पाया गया. इस पर सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लखनऊ ने प्रकरण की जांच और मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. बुधवार को सीबीआई के ज्वॉइंट डायरेक्टर लखनऊ ने दोनों फर्मो के संचालकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है. जल्द ही सीबीआई इन फर्म के संचालकों को गिरफ्तार कर सकती है।

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