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लखनऊ: इंस्पेक्टर अनिल कुमार हत्याकांड में सीबीआई विवेचक तलब - लखनऊ हाईकोर्ट

इंस्पेक्टर अनिल कुमार हत्याकांड में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई विवेचक को तलब किया है. घटना की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के 23 मई 2018 के आदेश से हो रही है.

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हाईकोर्ट लखनऊ.
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Published : Jan 23, 2020, 12:39 AM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या के मामले में सीबीआई के विवेचक को 18 फरवरी को तलब किया है. साथ ही घटना की जांच समयबद्ध तरीके से करने की मांग पर सीबीआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूति अनिल कुमार व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी आरती गुज्जर की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. याचिका में सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हत्याकांड की जांच निश्चित समयसीमा के भीतर पूरी करें. घटना की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के 23 मई 2018 के आदेश से हो रही है.

ये भी पढ़ें-लखनऊ: ओडीओपी योजना से उड़ान भर रहा उत्तर प्रदेश, सवा लाख करोड़ तक पहुंचा एक्सपोर्ट

क्या है पूरा मामला
इंस्पेक्टर अनिल, प्रतापगढ़ के सिटी कोतवाली के इंचार्ज थे. उनकी 19 नवंबर 2015 को हत्या कर दी गई थी. पोस्टमार्टम में इंस्पेक्टर की मृत्यु का कारण अग्नेयास्त्रों की चोटें दर्शित किया गया है. बाद में राज्य सरकार ने जनवरी 2016 में घटना की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को नकार दिया था. बाद में इंस्पेक्टर की पत्नी की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने 23 मई 2018 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या के मामले में सीबीआई के विवेचक को 18 फरवरी को तलब किया है. साथ ही घटना की जांच समयबद्ध तरीके से करने की मांग पर सीबीआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

यह आदेश न्यायमूति अनिल कुमार व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी आरती गुज्जर की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया. याचिका में सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हत्याकांड की जांच निश्चित समयसीमा के भीतर पूरी करें. घटना की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के 23 मई 2018 के आदेश से हो रही है.

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क्या है पूरा मामला
इंस्पेक्टर अनिल, प्रतापगढ़ के सिटी कोतवाली के इंचार्ज थे. उनकी 19 नवंबर 2015 को हत्या कर दी गई थी. पोस्टमार्टम में इंस्पेक्टर की मृत्यु का कारण अग्नेयास्त्रों की चोटें दर्शित किया गया है. बाद में राज्य सरकार ने जनवरी 2016 में घटना की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को नकार दिया था. बाद में इंस्पेक्टर की पत्नी की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने 23 मई 2018 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.


इंस्पेक्टर हत्याकांड मामले में सीबीआई विवेचक तलब
विधि संवाददाता
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इंस्पेक्टर अनिल कुमार की हत्या के मामले में सीबीआई के विवेचक को 18 फरवरी को तलब किया है। साथ ही घटना की जांच समयबद्ध तरीके से करने की मांग पर सीबीआई को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
    यह आदेश न्यायमूति अनिल कुमार व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ मृतक इंस्पेक्टर की पत्नी आरती गुज्जर की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में सीबीआई को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह हत्याकांड की जांच निश्चित समयसीमा के भीतर पूरी करे। घटना की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के
23 मई 2018 के आदेश से हो रही है।
क्या है मामला

इंस्पेक्टर अनिल प्रतापगढ़ के सिटी कोतवाली के इंचार्ज थे। उनकी 19 नवंबर 2015 को हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में इंस्पेक्टर की मृत्यु का कारण मृत्यू पूर्व आई अग्नेयाश्त्रों की चोटें दर्शित किया गया है। बाद में राज्य सरकार ने जनवरी 2016 में घटना की सीबीआई जाचं कराने की सिफारिश कर दी थी लेकिन केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को नकार दिया था। बाद में इंस्पेक्टर की पत्नी की याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने 23 मई 2018 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

 

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Chandan Srivastava
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