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डॉ. राजीव गुप्ता के खिलाफ सीबीआई को मिली अभियोजन स्वीकृति - लखनऊ ताजा समाचार

केजीएमयू के रेडियोथैरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव गुप्ता आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हैं. कार्यपरिषद के सदस्यों ने डॉ. राजीव गुप्ता के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है.

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Published : Jan 9, 2021, 6:49 AM IST

लखनऊ: आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे केजीएमयू के रेडियोथैरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष राजीव गुप्ता की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. शुक्रवार को कार्यपरिषद के सदस्यों ने डॉ. राजीव गुप्ता के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है. मंजूरी मिलने के बाद अब डॉ. राजीव गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी.

सीबीआई ने की थी छापेमारी
वर्ष 2016 में सीबीआई ने डॉक्टर राजीव गुप्ता और उनकी पत्नी डॉ. सुनीता के घर पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान दंपत्ति के घर से कुल 1.59 करोड रुपए जिनमे से सुनीता के लॉकर से 9.43 लाख रुपए बरामद हुए थे. छापेमारी के बाद से सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने यह माना था कि दंपत्ति डॉक्टर के पास 1.81 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति मौजूद है. सीबीआई को लंबे समय से मामले में कार्रवाई के लिए कार्यपरिषद से अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार था, जो अब सीबीआई को मिल गई है.

बैठक के बाद कार्यपरिषद ने दी मंजूरी
आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे डॉ. राजीव गुप्ता पर कार्रवाई के लिए सीबीआई ने अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी. जिसके बाद शुक्रवार को केजीएमयू में कार्यपरिषद की बैठक हुई. बैठक में राजीव गुप्ता के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई. कुलपति केजीएमयू लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. विपिन पुरी के अनुसार रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई है.

लखनऊ: आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे केजीएमयू के रेडियोथैरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष राजीव गुप्ता की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं. शुक्रवार को कार्यपरिषद के सदस्यों ने डॉ. राजीव गुप्ता के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी है. मंजूरी मिलने के बाद अब डॉ. राजीव गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी.

सीबीआई ने की थी छापेमारी
वर्ष 2016 में सीबीआई ने डॉक्टर राजीव गुप्ता और उनकी पत्नी डॉ. सुनीता के घर पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान दंपत्ति के घर से कुल 1.59 करोड रुपए जिनमे से सुनीता के लॉकर से 9.43 लाख रुपए बरामद हुए थे. छापेमारी के बाद से सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है. जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने यह माना था कि दंपत्ति डॉक्टर के पास 1.81 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति मौजूद है. सीबीआई को लंबे समय से मामले में कार्रवाई के लिए कार्यपरिषद से अभियोजन की स्वीकृति का इंतजार था, जो अब सीबीआई को मिल गई है.

बैठक के बाद कार्यपरिषद ने दी मंजूरी
आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे डॉ. राजीव गुप्ता पर कार्रवाई के लिए सीबीआई ने अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी. जिसके बाद शुक्रवार को केजीएमयू में कार्यपरिषद की बैठक हुई. बैठक में राजीव गुप्ता के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी गई. कुलपति केजीएमयू लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. विपिन पुरी के अनुसार रेडियोथेरेपी विभाग के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी गई है.

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