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BJP नेता की बेटी को अपशब्द कहने का मामला: लखनऊ हाईकोर्ट 18 जनवरी को तय करेगा आरोप

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Published : Jan 4, 2020, 10:02 AM IST

लखनऊ हाईकोर्ट ने भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार पर किए गए अमर्यादित शब्द मामले में आरोप तय करने के लिए 18 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

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नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच अभियुक्तों पर 18 को तय होगा आरोप

लखनऊ: विशेष जज पवन कुमार राय ने भाजपा नेता दयाशंकर सिंह परिवार पर किए गए अमर्यादित शब्दों के मामले में आरोप तय करने के लिए 18 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. दरअसल बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर और राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ अमर्यादित शब्द बोलने का आरोप लगा है.

शुक्रवार को विशेष अदालत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत सभी पांच अभियुक्त हाजिर हुए और अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रिकॉल करने की अर्जी दी. विशेष अदालत ने वारंट रिकॉल करते हुए सभी अभियुक्तों को आरोप तय करने के लिए 18 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है. वहीं 17 दिसम्बर को पिछली सुनवाई पर विशेष अदालत ने हाजिर नहीं होने पर अभियुक्त नौशाद अली व अतर सिंह राव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. साथ ही 12 जनवरी 2018 को इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 509, 153ए, 34, 149 व पॉक्सो एक्ट की धारा 11 (1) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. आरोप पत्र में दयाशंकर सिंह की पत्नी मंत्री स्वाती सिंह सहित कुल नौ गवाहों के नाम शामिल हैं, जिस पर 8 फरवरी 2018 को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था.

पढ़ें: कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने 13 लोगों को बनाया आरोपी


उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई 2016 को इस मामले की नामजद एफआईआर दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर व मेवालाल की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर उनके पुत्र दयाशंकर सिंह को मां व बहन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और अभद्र टिप्पणी करते हुए धरना प्रदर्शन किया था. वहीं दयाशंकर की 12 वर्षीय बेटी के लिए भी खुलेआम अमर्यादित नारे लगाए गए थे.

लखनऊ: विशेष जज पवन कुमार राय ने भाजपा नेता दयाशंकर सिंह परिवार पर किए गए अमर्यादित शब्दों के मामले में आरोप तय करने के लिए 18 जनवरी की तारीख निर्धारित की है. दरअसल बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर और राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ अमर्यादित शब्द बोलने का आरोप लगा है.

शुक्रवार को विशेष अदालत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत सभी पांच अभियुक्त हाजिर हुए और अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रिकॉल करने की अर्जी दी. विशेष अदालत ने वारंट रिकॉल करते हुए सभी अभियुक्तों को आरोप तय करने के लिए 18 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है. वहीं 17 दिसम्बर को पिछली सुनवाई पर विशेष अदालत ने हाजिर नहीं होने पर अभियुक्त नौशाद अली व अतर सिंह राव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था. साथ ही 12 जनवरी 2018 को इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 509, 153ए, 34, 149 व पॉक्सो एक्ट की धारा 11 (1) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था. आरोप पत्र में दयाशंकर सिंह की पत्नी मंत्री स्वाती सिंह सहित कुल नौ गवाहों के नाम शामिल हैं, जिस पर 8 फरवरी 2018 को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था.

पढ़ें: कमलेश तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने 13 लोगों को बनाया आरोपी


उल्लेखनीय है कि 22 जुलाई 2016 को इस मामले की नामजद एफआईआर दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर व मेवालाल की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर उनके पुत्र दयाशंकर सिंह को मां व बहन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और अभद्र टिप्पणी करते हुए धरना प्रदर्शन किया था. वहीं दयाशंकर की 12 वर्षीय बेटी के लिए भी खुलेआम अमर्यादित नारे लगाए गए थे.


भाजपा नेता की बेटी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने का मामला
नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत पांच अभियुक्तों पर 18 को तय होगा आरोप
विधि संवाददाता
लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं व उनकी बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी व राम अचल राजभर तथा राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम समेत पांच अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए
18 जनवरी की तारीख निर्धारित की है।
    शुक्रवार को विशेष अदालत में नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत सभी पांच अभियुक्त हाजिर हुए और अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को रिकाल करने की अर्जी दी। विशेष अदालत ने वारंट रिकाल करते हुए सभी अभियुक्तों को आरोप तय करने के लिए 18 जनवरी को व्यक्तिगत रुप से हाजिर रहने का आदेश दिया है। 17 दिसम्बर को पिछली सुनवाई पर विशेष अदालत ने हाजिर नहीं होने पर अभियुक्त नौशाद अली व अतर सिंह राव के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
12 जनवरी, 2018 को इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 509, 153, 34, 149 व पॉक्सो एक्ट की धारा 11 (1) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आरोप पत्र में दयाशंकर सिंह की पत्नी मंत्री स्वाती सिंह सहित कुल नौ गवाहों के नाम हैं। 8 फरवरी 2018 को अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था।
    उल्लेखनीय है कि
22 जुलाई 2016 को इस मामले की नामजद एफआईआर दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। कहा गया था कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर व मेवालाल की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर उनके पुत्र दयाशंकर सिंह को मां व बहन की गंदी-गंदी गालियां दी तथा अभद्र टिप्पणी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। दयाशंकर की 12 वर्षीय बेटी के लिए खुलेआम अमर्यादित नारे लगाए।

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Chandan Srivastava
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