लखनऊः मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया है कि वोटर कार्ड से आधार जुड़वाने का अभियान सोमवार 1 अगस्त 2022 से शुरुआत होगा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नंबर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1980 के उप नियम 26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा. फार्म-6बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा.
स्व प्रमाणन के साथ (With Self & authentication) संबंधित मतदाता, मतदाता पोर्टल/एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है. यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है. स्व प्रमाणीकरण के बिना (With Self & authentication) मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी शुक्ला ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बीएलओ, ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन फार्म जमा कराने के लिए समुचित मात्रा में फार्म 6बी उपलब्ध कराने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए अगस्त माह में 2 तिथियां- 07 व 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिए निर्धारित किया गया है.
यह कैम्प प्रदेश के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं. मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है. किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.
पढ़ेंः चुनाव आयोग ने की फर्जी वोटिंग रोकने की पहल, मतदाताओं के पहचान पत्र से आधार कार्ड होगा लिंक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा आयोग द्वारा परिवर्धन, अपमार्जन, संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है. परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचक नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म 8 है. उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां-01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी हैं. इन तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप